कोटा. पति पत्नी को मिली 5 साल कठोर कैद
कोटा. बोरखेड़ा थाना क्षेत्र में मकान विवाद को लेकर हुए पारिवारिक झगड़े में एक पक्ष पर चाकू से जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने दम्पती को 5 साल कठोर कैद व 5-5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। जबकि दूसरे पक्ष को एक साल के लिए पाबंद किया है।
बजरंग नगर निवासी मनसोहनी पारेता ने 25 अक्टूबर 2012 को बोरखेड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी। इसमें कहा था कि उसके पति नरेन्द्र का अपने बड़े भाई हरिराम से मकान को लेकर विवाद है। 25 अक्टूबर की शाम को उसके ससुर व पति नरेन्द्र दीवार बनाने गए तो वहां उसके जेठ हरिराम व जेठानी शर्मिला ने उसके पति पर चाकू से हमला कर दिया।
उसके सीने में गम्भीर चोट लगी। इधर शर्मिला ने अपने देवर नरेन्द्र, देवरानी मनसोहनी बाई व ससुर हुकम के खिलाफ रिपोर्ट दी। इसमें उनके साथ मारपीट करना बताया। पुलिस ने दोनों की रिपोर्ट पर एक-दूसरे के खिलाफ क्रॉस केस दर्ज किया था।
सुनवाई के बाद अदालत ने हरिराम पारेता व उसकी पत्नी शर्मिला को जानलेवा हमले का दोषी पाए जाने पर 5-5 साल कठोर कैद व 5-5 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। जबकि नरेन्द्र, मनसोहनी व हुकम को एक साल तक झगड़ा नहीं करने के लिए पाबंद किया।
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