कोटा. अफीम तस्कर को 4 साल की सजा
कोटा. जीआरपी थाने में गिरफ्तार अफीम तस्कर को एनडीपीएस अदालत ने शुक्रवार को 4 साल कठोर कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। आरोपित को लुधियाना जेल से पंजाब पुलिस लेकर आई।
विशिष्ठ लोक अभियोजक रितेष मेवाड़ा ने बताया कि उत्तर प्रदेश निवासी राम अनुज को जीआरपी ने 14 जुलाई 2007 को कोटा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नम्बर 1 से पकड़ा था। तलाशी लेने पर उसके पास से 400 ग्राम अफीम बरामद हुई थी।
आरोपित ने अफीम अपने सैंडिल के तले में पॉलीथिन सिलकर छिपा रखा था। रामअनुज को दोषी पाए जाने पर न्यायाधीश माधवी दिनकर ने 4 साल कठोर कैद व 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
पुलिस ने बताया कि आरोपित पंजाब के एक मामले में लुधियाना जेल में 3 साल की सजा भुगत रहा है। उसे फिलहाल लुधियाना जेल से ही कोटा लाया गया।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें