जैसलमेर बीएडीपी वार्षिक कार्ययोजना 2016-17 पर हुई समीक्षा
जिला कलक्टर ने विभागवार आंवटित बजट सीमा के अनुरुप प्रस्ताव तैयार कर पेष करने के दिये निर्देष
जैसलमेर 03 मार्च/जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा की अध्यक्षता में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) के वार्षिक कार्ययोजना 2016-17 के संबंध में बैठक आयोजित हुई जिसमें उन्होंने विभागो के अधिकारियों को निर्देष दिये कि वे बीएडीपी में आवंटित बजट सीमा के अनुरुप निर्धारित गाईड लाईन को अपनातें हुए कार्यो के प्रस्तावों को प्रस्तुत करंे ताकि वार्षिक कार्य योजना को अंतिम रुप दिया जा सके। उन्होंने प्रथम एवं द्वितीय प्राथमिकता के अनुरुप कार्य प्रस्तावित करने के निर्देष दियें।
बैठक में जिला पुलिस अधीक्षक डाॅ राजीव पचार, मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायण सिंह चारण, उपवन सरंक्षक इगानप श्रीमती सुदीप कौर, डीडीपी डाॅ ख्याति माथुक के साथ ही संबंधित विभागों के अधिकारी, आर्मी, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी उपस्थित थे। जिला कलक्टर ने सभी अधिकारियो ंको निर्देष दिये कि वे बीएडीपी की गाईड लाईन का विस्तार से अध्ययन कर विभाग से संबधित जो - जो कार्य इसमें लिये जा सकते है उनकों सर्वोच्च प्राथमिकता से बीएडीपी की सीमा में चिन्हित गांवो में लेंवे ताकि उन गांवों में इस कार्यक्रम के तहत विकास कार्यो को किया जा सके। उन्हांेने विषेष रुप से पानी, बिजली, सडक, चिकित्सा, षिक्षा एवं पंचायती राज विभागों को प्राथमिकता के क्रम में कार्यो के प्रस्ताव पेष करने के निर्देष दिये हैं।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी नारायण सिंह ने बताया कि बीएडीपी के संबंध में विभागों द्वारा बहुत अधिक राषि के प्रस्ताव दिये गये है जिसकों वे कम करते हुए निर्धारित आवंटित बजट सीमा के अनुरुप कार्यो को प्राथमिकता के क्रम में ही प्रस्ताव पेष करें ताकि उन सभी प्रस्तावों को समाहित किया जाकर राज्य सरकार को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा सके। उन्होंने ये सभी प्रस्ताव शीध्र ही प्रस्तुत करने के निर्देष दिये।
---000---
जिला स्तरीय जन सुनवाई 10 मार्च को
जैसलमेर 03 मार्च/जिले में आमजन की परिवेदनाओं के निस्तारन एवं समस्याओं के समाधान के लिए जनसुनवाई कार्यक्रम कें अंतर्गत जिला स्तरीय संपर्क समाधान जन सुनवाई षिविर का आयोजन 10 मार्च को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में रखा गया है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वे संपर्क पोर्टल में दर्ज प्रकरणों में की गई कार्यवाही से संबंधित आवष्यक रिकार्ड साथ में लावे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें