शुक्रवार, 26 फ़रवरी 2016

बाडमेर विधानसभा प्रकोष्ठ का गठन



विधिक जागरूकता अभियान के तहत मोबाइल  वाहन को हरी झण्डी दिखाकर किया रवाना
बाडमेर, 25 फरवरी। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बालोतरा के निर्देशानुसार संचल विधिक सेवा एवं लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक व्यक्तियों को विधिक जागरूक एवं लाभान्वित करने के लिए बुधवार को ताल्लुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एल.डी. किराडू, न्यायाधीश मोटर वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण बाडमेर मदन गोपाल व्यास एवं अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सं0 2 बाडमेर जयप्रकाश नारायण पुरोहित ने अवधिक जागरूकता अभियान के तहत मोबाइल वाहन को हरी झण्डी दिखाकर न्यायालय परिसर से रवाना किया गया। इस अवसर पर अति0 मुख्य न्यायिक मजिस्टेªेट सुश्री शैल कुमारी सोलंकी, सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेªट शेरसिंह मीणा, अति0 सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्टेªट सुश्री अनुराधा दाधीच एवं प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी शिवदान चैधरी व जितेन्द्र कुमार के अलावा विधिक जागरूकता टीम के सदस्यगण, अधिवक्ता गोविन्दसिंह, हिन्दूराम, मध्यस्थ अधिवक्ता पुरूषोतम सोलंकी एवं समस्त न्यायिक कर्मचारीगण मौजूद थे।

किराडू ने बताया कि सचल विधिक सेवा केन्द्र व मोबाइल वाहन के माध्यम से बाडमेर उपखण्ड एवं चोहटन उपखण्ड के विभिनन गांवों व ढाणियों का दौरा किया जाकर विधिक चेतना अभियान के तहत विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जाकर आमजन को विभिन्न विधिक सेवा कार्यक्रमों की जानकारी प्रदान की जाएगी। उन्होने बताया कि मोबाइल वेन 26 फरवरी को ढोक एवं चैहटन आगोर, 27 को दुधवा एवं आकोडा, 28 को बाडमेर आगोर एवं आदर्श आगोर, 29 को गादान एवं अजबनगर, 1 मार्च को महाबार एवं मीठडा, 2 को उतरलाई एवं बान्दरा, 3 को मरटाला गाला एवं हाथीतला तथा 4 मार्च को गेहॅू एवं जालीपा गावों में पहुंचकर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया जाएगा तथा आमजन को निःशुल्क कानूनी जानकारी एवं पेम्पलेट बांटे जाएगें।

शिविरों में महिलाओं के विधिक अधिकार, घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, मेगा लोक अदालत, बाल विवाह निषेध, कन्या भु्रण हत्या, बाल कल्याणकारी योजनाओं एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तार से सरल एवं सहज भाषा में आमजन को जानकारियां प्रदान कर लाभांिन्वत किया जाएगा तथा चलचित्र के माध्यम से ग्राम पंचायत हाॅल में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा।

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भामाशाह योजना की आमुखीकरण कार्यशाला आज
बाडमेर, 25 फरवरी। भामाशाह योजनान्तर्गत आमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन जिला कलक्टर सुधीर शर्मा की अध्यक्षता में 26 फरवरी को प्रातः 11.00 बजे कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हाॅल में किया जाएगा।

कार्यशाला में जिले के आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के अधिकारी तथा राज्य स्तर पर नियुक्त जिला प्रभारी द्वारा भामाशाह योजना की जानकारी दी जाएगी।

विधानसभा प्रकोष्ठ का गठन
बाडमेर, 25 फरवरी। 14 वीं विधानसभा का षष्टम सत्र 29 फरवरी से प्रारम्भ होगा। जिला कलक्टर सुधीर शर्मा ने एक आदेश जारी कर सत्रकाल के दौरान प्राप्त होने वाले प्रत्येक विधानसभा प्रश्न, ध्यानाकर्षण, लोकहित प्रस्ताव, आश्वासन आदि का निर्धारित समय पर प्रत्युतर प्रेषित करने हेतु विधानसभा प्रकोष्ठ का गठन किया जाकर प्रभारी अधिकारी सामान्य शाखा को विधानसभा प्रकोष्ठ का प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है।

जिला कलक्टर शर्मा ने समस्त प्रभारी अधिकारियों, उपखण्ड अधिकारियों, तहसीलदारों तथा सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे विधानसभा प्रश्नों के उत्तर पूर्ण बिन्दुवार तथा निर्धारित प्रारूप में वियाानसभा प्रश्न के प्राप्त होने के 48 घण्टों के भीतर फैक्स संख्या 02982-221074 तथा ई मेल महवअइंतउमत/हउंपसण्बवउ अथवा विशेष वाहक से भिजवाया जाना सुनिश्चित करेंगे। उन्होने बताया कि विधानसभा प्रश्नों के प्रत्युतर संबंध में किसी भी तथ्य की जानकारी कन्ट्रोल रूम दूरभाष संख्या 02982-222226 से प्राप्त की जा सकती है।

उन्होने जिले के समस्त उपखण्ड अधिकारियों को विधानसभा सत्र के लिए अपने-अपने कार्यालय एवं उपखण्ड क्षेत्र से संबंधित विभिन्न विभागों के प्रश्नों के उतर समय पर जिला कार्यालय को भिजवाने की व्यवस्था सुनिश्चित करने तथा अपने अपने कार्यांलय में प्रातः 8.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक नियन्त्रण कक्ष की स्थापना करने तथा ई मेल सन्देशों की प्रतिदिन जांच करने के निर्देश दिए गये है। उक्त निर्देशों की अवहेलना पाये जाने पर इसे गम्भीरता से लिया जाकर अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। विधानसभा सत्रकाल के दौरान आॅवरआल इन्चार्ज अपर कलक्टर (प्रशासन) ओ.पी. बिश्नोई होंगे जिनके टेलीफोन नम्बर 02982-220007 है।

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