शनिवार, 27 फ़रवरी 2016

जैसलमेर उचित मूल्य दुकानदारो की बैठक बुधवार व गुरुवार को



उचित मूल्य दुकानदारो की बैठक बुधवार व गुरुवार को
जैसलमेर 27 फरवरी/खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत सीडिंग कार्य को गति प्रदान करने के लिए तहसील पोकरण एवं भणियाना के समस्त उचित मूल्य दुकानदारों (पोकरण क्रय विक्रय सहकारी समिति के क्षेत्राधीन उचित मूल्य दुकानदारों ) की बैठक 2 मार्च बुधवार को प्रातः 11 बजे पंचायत समिति सांकडा के सभागार मंे रखी गई है।

जिला रसद अधिकारी ओंकार सिंह कविया ने बताया कि तहसील जैसलमेर एवं फतेहगढ (जैसलमेर उपभोक्ता होलसेल भण्डार के क्षेत्राधीन उचित मूल्य दुकानदारों) के उचित मूल्य दुकानदारों की बैठक 3 मार्च गुरुवार को प्रातः 11 बजे पंचायत समिति सम के सभागार में रखी गर्ह है। गौरतलब है कि समस्त उचित मूल्य दुकानदार को निर्देषित किया गया हैं कि वे अपने साथ सीडिंग के लिए तैयार डाटा एवं अवषेष डाटा के लिए एक पेनड्राइव अवष्य अपने साथ लेकर आवें।

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विकास अधिकारी सम श्री विष्नोई ने संबंधित को

आई.पी.पी.ई 2 के सर्वे प्रपत्र 29 फरवरी सोमवार से पूर्व करने के दिए निर्देष


जैसलमेर 27 फरवरी/विकास अधिकारी पंचायत समिति सम एवं जैसलमेर ने दोनों पंचायत समितियों के ग्राम पंचायतों में पदास्थापित ग्रामसेवक पदेन सचिवों ,कनिष्ठ लिपिकों ,ग्राम रोजगार सहायकों को निर्देषित किया गया हैं कि वे आईपीपीई-2 सर्व प्रपत्र हर स्थिति में 29 फरवरी सोमवार तक आवष्यक रुप से जमा करवा कर आॅनलाईन करना सुनिष्चित करावें।

उन्होंने इसके साथ ही पंचायत समिति जैसलमेर और सम के ग्रामपंचायत के सरपंचगणों से भी अनुरोध किया हैं कि वे अपनी ग्राम पंचायत क्षेत्र के उक्त वर्णित प्रपत्र के लिए आवष्यक रुप से सहयोग प्रदान करें क्यों कि इन प्रपत्रों के आॅनलाईन नहीं होने की स्थिति में वित्तीय वर्ष 2016-17 के श्रम बजट की अनुमति प्राप्त होने में कठिनाई उत्पन्न हो सकती हैं।

विकास अधिकारी ने इस संबंध में पंचायत प्रसार अधिकारी ,कनिष्ठ तकनीकी सहायकों को भी निर्देषित किया गया हैं कि वे उन्हें आवंटित ग्राम पंचायतों के उक्त सर्वे प्रपत्र प्राप्त कर योजनानुसार पंचायत समिति मुख्यालय पर आॅनलाइ्र्रन करवाना सुनिष्चित करें। साथ ही उन्होनंें यह भी कहा हैं कि यदि किसी ग्रामपंचायत के उक्त सर्वे प्रपत्र आॅनलाईन नहीं होने से श्रम बजट आवंटन में अन्यथा यह स्थिति रहती हैं तो संबंधित कार्मिक का व्यक्तिगत रुप से उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाकर उनके विरुद्ध नियमानुसार कठौर कार्यवाही अमल में लायी जाएगी।

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