शुक्रवार, 15 जनवरी 2016

अजमेरनामा अजमेर जिले की आज की खबरें

अजमेरनामा अजमेर जिले की आज की खबरें 


पीसीपीएनडीटी की बैठक 20 जनवरी को
अजमेर 15 जनवरी। गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक (पीसीएनडीटी) लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम के अन्तर्गत गठित सलाहकार समिति की बैठक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं अजमेर जोन के संयुक्त निदेशक की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित होगी। इसमें सोनोग्राफी संस्थाओं के नवीनीकरण, पंजीकरण तथा अधिनियम की प्रभावी क्रियान्विति पर विचार विमर्श किया जाएगा।


राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान का चिकित्सा शिविर सोमवार को ब्यावर मेंअजमेर 15 जनवरी। जयपुर के राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान की चल चिकित्सा ईकाई के द्वारा सोमवार 18 जनवरी को प्रातः दस बजे से ब्यावर के विनोद नगर स्थित जैन जवाहर मित्रा मण्डल भवन में एक दिवसीय निःशुल्क आयुर्वेद चिकित्सा श्ाििवर का आयोजन किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति तथा अधिक दृष्टि से पिछड़े व्यक्तियों का निःशुल्क उपचार किया जाएगा। रविवार को संस्थान द्वारा नागौर के मकराना कस्बे में भी उपचार किया जाएगा।


कार्यपालक मजिस्ट्रेट नियुक्तअजमेर 15 जनवरी। गणतन्त्रा दिवस की पूर्व संध्या पर जवाहर रंगमंच में आयोजित होने वाले संास्कृतिक कार्यक्रम के दौरान कानून एवं व्यवस्था बनाने के लिए अजमेर तहसीलदार वेद प्रकाश गोयल को कार्यवाहक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। इनके सहयोग में कोषालय के लेखाधिकारी द्वितीय कमल कुमार मनोचा, कनिष्ठ लिपिक घनश्याम नेपालपुरी तथा धन्ना सिंह को लगाया गया है।


सूखा दिवस घोषितअजमेर 15 जनवरी। जिले में पंचायत संस्थाओं के उप चुनावों के मध्य नजर निर्वाचन क्षेत्रा तथा उसके लगते हुए पांच किलोमीटर के परिधीय क्षेत्रा में 20 जनवरी सांय 5 बजे से 22 जनवरी को मतगणना समाप्ति तक सूखा दिवस घोषित किया गया है।


ईवीएम का रेण्डमाईजेशन 19 जनवरी कोअजमेर 15 जनवरी। ग्राम पंचायत माकड़वाली, सेंदरिया,हाथीखेड़ा, घूघरा, नारेली, कायड़, सोमलपुर, तबीजी तथा दौराई के सरपंच एवं थल में सरपंच तथा 11 वार्ड पंचों के उपचुनाव ईलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से करवाएं जाएंगे। इसके लिए ईवीएम का रेण्डमाईजेशन 19 जनवरी को प्रातः 11 बजे कलेक्ट्रेट परिसर स्थित एनआईसी कक्ष में किया जाएगा।




जिले में धारा 144 के तहत निषेघाज्ञा लागूअजमेर 15 जनवरी। उप जिला मजिस्ट्रेट ने आगामी ग्राम पंचायतों सोमलपुर, तबीजी, दौराई, सेंदरिया, नारेली, घूघरा, कायड़, माकड़वाली, गेगल, के स्थानीय पंचायत राज निकायों के चुनावों को शांतिपूर्वक, स्वतंत्रा, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित ढंग से सम्पन्न कराने के लिए धारा 144 के तहत संबंधित निर्वाचन क्षेत्रा में निषेधाज्ञा लागू की गई है।
उप जिला मजिस्ट्रेट द्वारा 17 जनवरी से 24 जनवरी मध्य रात्रि तक जारी निषेघाज्ञा में विभिन्न प्रतिबंध लगाए हैं जिनमें कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्रा-शस्त्रा, प्रतिबंधित हथियार, लाठी आदि लेकर सार्वजनिक स्थानों पर नहीं घूमेगा तथा ना ही प्रदर्शन करेगा, कोई भी व्यक्ति किसी भी मतदाता को परोक्ष या अपरोक्ष व सांकेतिक रूप से ना तो डराएगा और ना धमकायेगा और ना ही किसी अन्य व्यक्ति को इसके लिए उत्साहित एवं प्रेरित करेगा, उत्तेजनात्मक, साम्प्रदायिक तथा जातीय तनाव उत्पन्न करने वाले आपत्तिजनक भाषण एवं नारेबाजी नहीं करेगा एवं ना ही आपत्तिजनक सामग्री का मुद्रण, प्रकाशन एवं वितरण करेगा। आपत्तिजनक सामग्री एवं जातीय तनाव व साम्प्रदायिक सद्भाव को ठेस पहुंचाने वाले किसी भी आॅडियो-वीडियों कैसेट या सीडी अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रोनिक माध्यम से प्रचार-प्रसार नहीं करेगा, किसी भी प्रकार का अत्यन्त ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थ एवं घातक रासायनिक पदार्थ लेकर चलने एवं इसके उपयोग पर पाबन्दी रहेगी।
निषेघाज्ञा के अनुसार कोई भी व्यक्ति नियमों व निर्देशों की अवहेलना कर रैली का आयोजन नहीं करेगा, चुनाव प्रक्रिया को बाधित करने या उसमें व्यवधान उत्पन्न करने, शांति भंग करने जैसे कार्य नहीं करेगा। सार्वजनिक स्थानों पर मदिरा के सेवन एवं अन्य के उपयोग के लिए सार्वजनिक स्थलों पर मदिरा को लेकर आवागमन, विहित मात्रा से अधिक मदिरा के घर पर संग्रहण तथा सूखा दिवस पर मदिरा के क्रय-विक्रय पर पूर्ण पाबन्द रहेगा। रिटर्निंग आॅफिसर से लिखित में अनुमति प्राप्त करके ही लाउडस्पीकर का प्रयोग होगा जो रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक पूर्णतः प्रतिबन्ध रहेगा। जुलूस, रैली, सभा आदि का आयोजन भी सक्षम पुलिस अधिकारी की अनुशंषा के पश्चात् संबंधित उपखण्ड मजिस्ट्रेट की पूर्वानुमति से ही होगा। सरकारी, अर्द्धसरकारी, निजी शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक भवन, स्थल, सरकारी, अर्द्धसरकारी कार्यालयों एंव सम्पत्तियों पर किसी भी प्रकार की चुनाव प्रचार सामग्री का लेखन व चित्राण नहीं होगा। इसके उपयोग के लिए संबंधित भवन मालिक व धारक की पूर्व लिखित सहमति लेना आवश्यक होगा। निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डित करने की कार्यवाही की जाएगी।

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