शुक्रवार, 1 जनवरी 2016

बाडमेर। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित

बाडमेर। भामाशाह रोजगार सृजन योजना के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित


बाडमेर। पंजीकृत बेरोजगार नवयुवकों, महिलाओं एवं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए भामाशाह रोजगार सृजन योजना के तहत निर्धारित आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए है । 


जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक घनश्याम गुप्ता ने बताया कि सेवा क्षेत्र व व्यापार के लिए अधिकतम 5 लाख व उद्योग के लिए अधिकतम 10 लाख रूपए का ऋण राष्ट्रीयकृत, कोआॅपरेटिव तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि ऋणी को नियमित भुगतान करने पर 4 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बेरोजगार व्यक्ति अपना व्यवसाय, पशुपालन, डेयरी, टेक्सी वाहन, उद्योग, सेवा व्यापार क्षेत्र के लिए आवेदन पत्र जिला उद्योग केन्द्र कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि 13 दिसंबर 2015 के बाद मुद्रा बैंक योजना में लाभान्वित व्यक्ति भी इस योजना में छूट प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे व्यक्ति जो 18 से 50 वर्ष की उम्र के हो, राजस्थान के निवासी हो, जिनके परिवार की सालाना आय 6 लाख से अधिक नहीं है तथा केन्द्र एवं राज्य की रोजगार मूलक अनुदान योजना, गत 5 वर्षों में लाभान्वित नहीं हो, योजना में आवेदन करने के लिए जिला उद्योग केन्द्र, राजसमन्द कार्यालय में अथवा वेब साइट
www.industries.rajasthan.gov.in  पर संपर्क कर सकते हैं

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