150 रुपए रिश्वत लेने के 18 साल पुराने मामले में रिटायर्ड पटवारी को जेल भेजा
बूंदी जिले के हल्का पटवार नोताड़ा भोपत के तत्कालीन पटवारी विज्ञान नगर निवासी धर्मचंद जैन के खिलाफ गांव के ही रामप्रकाश मीणा ने 28 मई 1997 को एसीबी बूंदी में शिकायत दी थी। इसमें कहा था कि उसकी नोताड़ा भोपत में कृषि भूमि है।
इस पर कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है। उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए भूमि की नकल के लिए पटवारी के समक्ष आवेदन किया था। उस समय पटवारी धर्मचंद ने 300 रुपए रिश्वत मांगी।
शिकायत पर एसीबी ने अगले दिन पटवारी को 150 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया, लेकिन रिश्वत की राशि जैन ने हाथ में नहीं ली बल्कि रजिस्टर में रखवाई थी।
इस मामले में राशि बरामद नहीं होने पर एसीबी की ओर से वर्ष 2001 में एफआर लगा दी गई। अदालत की ओर से एफआर को खारिज कर पुन: जांच के आदेश दिए गए। एसीबी की ओर से कई बार एफआर पेश करने के बाद अदालत ने हर बार उसे लौटा दिया।
इस बीच धर्मचंद जैन 31 जनवरी 2012 को सेवानिवृत्त हो गया। इस बार जांच में दोषी पाए जाने पर एसीबी बूंदी की ओर से धर्मचंद के खिलाफ चालान पेश किया।
अदालत ने कहा कि जैन के सेवानिवृत्त होने के बाद अब अभियोजन स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। कोर्ट ने प्रसंज्ञान ले लिया। वहीं पेशी पर आए जैन को अदालत ने हिरासत में ले लिया, उसे बाद में जेल भेज दिया।
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