गुरुवार, 3 दिसंबर 2015

बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं होने पर ओटीपी से वितरित किये जा सकेंगे भामाशाह कार्ड



बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं होने पर ओटीपी से वितरित किये जा सकेंगे भामाशाह कार्ड
जालोर 3 दिसम्बर - ई-मित्रा धारक भाामाशाह योजनान्तर्गत जारी भाामाशाह कार्डो का वितरण बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं होने पर मोबाईल पर ओ.टी.पी. प्राप्त करके भी वितरण कर सकेंगे।

जिला भामाशाह प्रबंधक एवं जिला कलक्टर ने बताया कि आयोजना विभाग के निर्देशानुसार भामाशाह योजनान्तर्गत जारी भामाशाह कार्ड के वितरण कार्य को गति प्रदान करने के लिए वितरण कार्य अब ई-मित्रा के माध्यम से किया जा रहा हैं। इस प्रक्रिया में कई बार उंगलियों के निशान मशीन द्वारा नहीं पढ पाने के कारण बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं हो पाने के कारण कार्ड प्राप्त नहीं हो पाता था ऐसी स्थिति में अब ई-मित्रा धारक भामाशाह कार्डो का वितरण बायोमैट्रिक सत्यापन के साथ-साथ सम्बन्धित के मोबाईल पर ओ.टी.पी. प्राप्त करवाकर भामाशाह कार्ड का वितरण कर सकेंगे।

उन्होंने बताया कि भामाशाह कार्ड वितरण प्रक्रिया के तहत ई-मित्रा धारक भामाशाह कार्ड प्राप्त होने के पश्चात् बायोमैट्रिक सत्यापन के माध्यम से ही वितरित करेगा किन्तु किसी की उंगली के निशान मशीन द्वारा नहीं पढ पाने की स्थिति में एक पाॅप-अप अपने आप खुलेगा जो ई-मित्रा संचालक को ओ.टी.पी. के विकल्प को अपनाने के लिए कहेगा। इस विकल्प का चयन करने पर प्रथम चरण में सम्बन्धित व्यक्ति का मोबाईल दर्ज कर मोबाईल पर ओ.टी.पी. भेजा जायेगा तथा द्वितीय विकल्प स्क्रीन पर उपलब्ध होगा। प्रक्रिया के द्वितीय चरण में सम्बन्धित व्यक्ति के मोबाईल में प्राप्त हुए ओ.टी.पी. को ई-मित्रा संचालक उसे पुनः भामाशाह पोर्टल पर सत्यापन के लिए दर्ज करेगा और सत्यापित होते हुए भामाशाह कार्ड का वितरण सम्बन्धित व्यक्ति को कर देगा तथा भामाशाह कार्ड प्राप्ति रसीद पर सम्बन्धित व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा व उसके मोबाईल नम्बर लिखेगा।

उन्होंने जिले के समस्त विकास अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि जिन निवासियों के उंगलियों के निशान मशीन द्वारा नहीं पढे जाने के कारण बायोमैट्रिक सत्यापन नहीं होने पर कार्ड वितरण नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब ई-मित्रा केन्द्रों के माध्यम से ओ.टी.पी. करवाकर अपने क्षेत्रों में शत-प्रतिशत वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करें।

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ई-मित्रा केन्द्रों पर रेट लिस्ट लगवाना अनिवार्य
जालोर 3 दिसम्बर -राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में स्थित सभी ई-मित्रा केन्द्रों पर रेट लिस्ट लगवाना अनिवार्य हैं।

सूचना प्रौद्योगिक और संचार विभाग के एसीपी (उपनिदेशक) मनीष भाटी ने बताया कि राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में स्थित सभी ई-मित्रा केन्द्रों पर रेट लिस्ट लगवाना अनिवार्य हैं किन्तु यह देखा गया हैं कि इसकी पालना अधिकतर ई-मित्रा केन्द्रों द्वारा नहीं की जा रही हैं। उन्होंने जिले के समस्त एलएसपी के जिला समन्वयकों को निर्देश दिये हैं कि वे सभी ई-मित्रा केन्द्रों पर रेट लिस्ट व वितरित किये गये भामाशाह फ्लेक्स को प्रदर्शित करवाना सुनिश्चित करें।

उन्होंने बताया कि यदि जिला स्तरीय एवं ब्लाॅक स्तरीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण के दौरान ई-मित्रा केन्द्र पर रेट लिस्ट न पाये जाने या भामाशाह फ्लेक्स नहीं पाये जाने पर सम्बन्धित ई-मित्रा को बिना किसी पूर्व सूचना के बन्द कर दिया जायेगा।

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औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का होगा आयोजन

जालोर 3 दिसम्बर - जिला उद्योग केन्द्र द्वारा चार पंचायत समितियों में औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन किया जायेगा।

जिला उद्योग केन््रद के महाप्रबन्धक कब्बूराम मेहरा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी देने एवं उनके अन्तर्गत पात्रा लोगों को लाभान्वित करने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन शिविरों का आयोजन किया जायेगा । उन्होंने बताया कि रानीवाडा पंचायत समिति में 8 दिसम्बर को, सायला पंचायत समिति में 15 दिसम्बर को, जालोर पंचायत समिति में 30 दिसम्बर को तथा सांचैर पंचायत समिति मंे 31 दिसम्बर को औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर का आयोजन किया जायेगा।

उन्होंने बताया कि शिविरों में मौके पर ही विभाग द्वारा विभिन्न योजनान्तर्गत पात्रा व्यक्तियों के आवेदन पत्रा तैयार किये जायेंगे तथा विभाग की ओर से आर्टिजन परियन पत्रा योजना, बाजार सहायता योजना, पीएमईजीपी, बुनकर क्रेडिट कार्ड, चर्म शिल्प आधुनिकीकरण योजना, बुनकर बीमा, बुनकर पुरूस्कार योजना, भामाशाह रोजगार सृजन योजना आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान की जायेगी।

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भामाशाह कार्ड पहचान व पते के रूप में मान्य
जालोर 3 दिसम्बर - राज्य सरकार द्वारा भामाशाह कार्ड को पहचान एवं पते के प्रमाण के रूप में वैध प्रमाण के रूप में मान्यता प्रदान की गई हैं।

जिला भामाशाह प्रबन्धक एवं जिला कलक्टर ने बताया कि आयोजना विभाग राजस्थान द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्य में भामाशाह कार्ड को पहचान एवं पते के प्रमाण के रूप मंे मान्यता प्रदान की गई हैं। राज्य सरकार के अधीन समस्त विभागों, निकायों, निगमों और एजेन्सियों में पहचान और पते के प्रमाण के रूप में भामाशाह कार्ड मान्य होगा।

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