भीलवाड़ा।मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित को दस साल कैद
विशिष्ट न्यायाधीश(यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) रामचंद्रसिंह झाल ने एक मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित न्यू पटेल नगर निवासी किशनसिंह उर्फ कालू सिंह तंवर को दस साल की सजा व 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार पीडि़ता की मां ने 11 मार्च 2014 को प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि 15 दिन पूर्व वह पति व बेटे के साथ बाहर गई थी। तब स्कूल से मंदबुद्धि बेटी घर लौटी। इसी दौरान आरोपित किशन सिंह छत कूदकर उसके मकान में घुस आया और मंदबुद्धि किशोरी से ज्यादती की।
आरोपित ने पीडि़त किशोरी को धमकी दी कि वह इस घटना के बारे में किसी को बताने पर वह उसे परिवार सहित जान से मार देगा। इससे पीडि़ता डर गई और गुमशुम रहने लगी। 15 दिन बाद पीडि़ता ने आपबीती मां को बताई। पुलिस ने पीडि़ता की मां की रिपोर्ट पर आरोपित किशन सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।
विशिष्ट न्यायाधीश(यौन अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम) रामचंद्रसिंह झाल ने एक मंदबुद्धि किशोरी से दुष्कर्म के आरोपित न्यू पटेल नगर निवासी किशनसिंह उर्फ कालू सिंह तंवर को दस साल की सजा व 50 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
प्रकरण के अनुसार पीडि़ता की मां ने 11 मार्च 2014 को प्रतापनगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि 15 दिन पूर्व वह पति व बेटे के साथ बाहर गई थी। तब स्कूल से मंदबुद्धि बेटी घर लौटी। इसी दौरान आरोपित किशन सिंह छत कूदकर उसके मकान में घुस आया और मंदबुद्धि किशोरी से ज्यादती की।
आरोपित ने पीडि़त किशोरी को धमकी दी कि वह इस घटना के बारे में किसी को बताने पर वह उसे परिवार सहित जान से मार देगा। इससे पीडि़ता डर गई और गुमशुम रहने लगी। 15 दिन बाद पीडि़ता ने आपबीती मां को बताई। पुलिस ने पीडि़ता की मां की रिपोर्ट पर आरोपित किशन सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया।
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