शुक्रवार, 4 दिसंबर 2015

सिख दंगा मामला: कोर्ट ने दिए जांच के आदेश, बढ़ी टाइटलर की मुश्किलें

 नई दिल्ली।सिख दंगा मामला: कोर्ट ने दिए जांच के आदेश, बढ़ी टाइटलर की मुश्किलें 

पूर्व केंद्रीय मंत्री औरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदीश टाइटलर को 1984 में सिख दंगों से जुड़े मामले में कोई राहत मिलती नज़र नहीं आ रही है। शुक्रवार को कूकड़नुमा अदालत ने सीबीआई की क्लोज़र रिपोर्ट लेने से मना कर दिया है। साथ ही जांच एजेंसी को टाइटलर के खिलाफ जांच आगे बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 4 दिसंबर को होगी।
अतिरिक्त मुख्य मैट्रोपॉलिटिन मजिस्ट्रेट सौरभ प्रताप सिंह ने सीबीआई को इस मामले के संबंध में जांच आगे बढ़ाने के निर्देश देने के साथ ही क्लोज़र रिपोर्ट लेने से मना कर दिया।दरअसल, अकाली दाल ने अदालत में रेशम सिंह, आलम सिंह और चंचल सिंह गवाहों के नाम देकर जांच कराये जाने की मांग की थी। सीबीआई पहले भी अदालत में क्लोज़र रिपोर्ट दाखिल करते हुए यह कह चुकी है कि उसे कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले हैं।
हालाँकि सीबीआई ने 17 नवम्बर को कोर्ट में एक बार फिर अपना जवाब दाखिल करते हुए कहा कि वो इस मामले में फिर से जांच करने को तैयार है। पीड़ितों ने सीबीआई के जगदीश टाइटलर को तीन बार क्लीन चिट दिए जाने को लेकर प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की थी। याचिका में आरोप लगाया गया था कि सीबीआई अपनी जांच में टाइटलर को पर्याप्त सबूत होने के बावजूद भी बचा रही है।
क्या है मामला
कोर्ट में चल रहा ये मामला दिल्ली के पुल बंगश का है। 1 नवंबर 1984 को यहां गुरद्वारे में बादल सिह, ठाकुर सिंह और गुरचरण सिंह की हत्या कर दी गई थी। इसमें टाइटलर को आरोपी बनाया गया, लेकिन बाद में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी।
हालांकि 2007 में कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को नामंजूर करते हुए सीबीआई को जांच के आदेश जारी किए थे। हालांकि टाइटलर ने तमाम आरोपों को बेबुनियाद बताया है।

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