जैसलमेर मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत मदरसो में भवन निर्माण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित
जैसलमेर 24 दिसम्बर जिले के पंजीकृत मदरसो को राजस्थान मदरसा बोर्ड के आदेष क्रमांक एफ रामबो/मु.म/2015/13530 दिनांक 09.12.2015 के तहत मदरसो में अध्ययनरत छात्र-छात्राओ को गुणवतायुक्त षिक्षा दी जा सके। मुस्लिम समुदाय में षिक्षा जागृति लाकर अधिक से अधिक छात्र छात्राओ में अध्ययन के प्रति रूचि जागृत कर दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम भी दी जा सके।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी हिम्मत सिंह कविया ने बताया कि इस योजना के तहत मदरसो को आधुनिक षिक्षा देने हेतु कक्षा कक्ष निर्माण, छात्रावास निर्माण, भवन मरम्मत कार्य एवं आधारभूत भौतिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएगी।
इस योजना के तहत प्रत्येक वर्ष योग्य मदरसो का चयन कर संचालित मदरसों को निम्न श्रेणियों में बांटकर अनुदान दिया जाएगा - 1 माॅडल मदरसा 2. आवासीय मदरसा 3. सामान्य मदरसा
इस योजना के तहत चयन के मापदण्ड- 1. मदरसा का पंजीयन न्यूनतम 3 साल पूराना होना आवष्यक है। 2. मदरसे की स्वंय की भूमि होना अतिआवष्यक है 3. मदरसा भौतिक सत्यापन में चलता हुआ पाया जाना आवष्यक है। 4. मदरसे में अध्ययनरत छात्र-छात्राओ की संख्या न्यूनतम 50 से 100 होना आवष्यक है। 5. मदरसा समुदाय द्वारा संचालित होना आवष्यक है।
यह जानकारी देते हुए जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने कहा कि इस योजना के तहत मदरसो को अनुदान की शर्ते इस प्रकार है। - 1. केन्द्र प्रवर्तित योजना एवं मौलाना आजाद फाउण्डेषन के तहत लाभान्वित मदरसो को इस योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण अनुदान देय नही होगा।
1. जिस मदरसे को एसपीक्यूईएम योजनान्तर्गत जो सामग्री दी जाएगी, वे मदरसे भी अनुदान देय नही होगा।
2. किसी भी मदरसे को माॅडल मदरसा एवं आवासीय मदरसा श्रेणी में केवल एक बार ही अनुदान दिया गया है वे इस योजना से अनुदान देय नही है।
3. सामान्य मदरसा श्रेणी में 5 वर्ष में एक बार अनुदान दिया जाएगा। 5 वर्ष पश्चात इस श्रेणी में दूसरी बार अनुदान दिया जायेगा।
योजना प्रारम्भ दिनांक 16.12.2015 से 30.12.2015 तक है। इसके बाद आवेदन पत्र स्वीकार नही किये जाएगें।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें