शुक्रवार, 4 दिसंबर 2015

जैसलमेर सीएमएचओ को एपीओ करने पर अंतरिम रोक



जैसलमेर सीएमएचओ को एपीओ करने पर अंतरिम रोक


जोधपुर | राजस्थानसिविल सेवा अपील अधिकरण रैट ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को एपीओ करने पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस संबंध में चिकित्सा विभाग से 23 फरवरी तक जवाब तलब किया है। याचिकाकर्ता डॉ. नैनाराम नायक की ओर से प्रार्थना पत्र पेश कर अधिवक्ता यशपाल खिलेरी ने अधिकरण को बताया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में जैसलमेर में मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत है। अधिवक्ता ने बताया कि मंत्री के पीए के मौखिक अादेश नहीं मानने पर उसका निदेशक (जनस्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं ने एपीओ कर मुख्यालय जयपुर कर दिया। जो कि पूरी तरह से अनुचित है। गत 24 नवंबर को जारी किए एपीओ आदेश अपास्त किए जाने योग्य है। ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष राजहंस उपाध्याय, सदस्य फूलचंद झांझड़िया सुनील धारीवाल की पीठ ने याचिका को विचारार्थ स्वीकार कर कहा कि अगर याचिकाकर्ता ने आदेश की पालना में नए पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है तो आदेश पर अंतरिम रोक लगाई जाती है

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