शुक्रवार, 18 दिसंबर 2015

दौसा। समलेटी बम कांड मामले में मास्टर माइंड डॉ अब्दुल हमीद को फांसी की सजा

दौसा। समलेटी बम कांड मामले में मास्टर माइंड डॉ अब्दुल हमीद को फांसी की सजा


दौसा। समलेटी बम कांड मामले में पूर्व में सुनाया गया फैसला रखा न्यायालय ने बरकरार, मास्टर मांइड मुख्य आरोपी डॉ.अब्दुल हमीद की फांसी की सजा बरकरार। महवा के पास समलेटी गांव के पास 22 मई 1996 को राजस्थान रोडवेज बस में हुए बम विस्फोट के मास्टर मांइड डॉ अब्दुल हमीद को बांदीकुई न्यायालय ने मामले की पुन: सुनवाई में भी दोषी करार देते हुए पूर्व में सुनाई गई सजा सजा ए मौत को बरकरार रखा।

दौसा। समलेटी बम कांड मामले में मास्टर माइंड डॉ अब्दुल हमीद को फांसी की सजा के लिए चित्र परिणाम

पूरा मामला22 मई 1996 को महवा के पास समलेटी गांव में एक राजस्थान की रोडवेज बस संख्या 07 पी 1038 में एक बम विस्फोट हुआ था जिसमें 14 लोगों की मौत और 37 लोग घायल हुए थे। जिस पर 29 सितम्बर 2014 को एडीजे कोर्ट बांदीकुई ने मामले में फैसला आया कि मुख्य आरोपी डॉ अब्दुल हमीद को फांसी व मामले के बाकी 6 आरोपियों जावेद खान उर्फ जावेद जूनियर, असादुल्ला उर्फ अब्दुल गनी, लतीफ अहमद, मोहम्मद अली बेग, मिर्जा निसार हुसैन व रहीस बेग को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी।



मामले के मुख्य आरोपी डॉ अब्दुल हमीद ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर की कि उसे दोष सिद्धी के बाद सुनने का मौका न्यायालय ने नहीं दिया गया। जिसपर उच्च न्यायालय ने बांदीकुई एडीजे कोर्ट को निर्देश दिया कि उक्त अभियुक्त की सजा बिन्दू पर पुन: विचार कर आरोपी को सुना जाए। जिसके बाद कई ट्राईल के बाद आज बांदीकुई एडीजे कोर्ट के न्यायाधीश अल्का बंसल ने पूर्व की सजा को बरकरार रखते हुए डॉ अब्दुल हमीद की फांसी की सजा बरकरार रखी है।

फैसले के बाद आरोपी के वकील मोहम्मद असद हयाब ने कहा कि हम इस फैसले के बाद उच्च न्यायालय में जाएगें।मामले की सुनवाई के दौरान बांदीकुई न्यायालय के बाहर पुलिस का भारी जाब्ता दिनभर तैनात रखा, सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन चाक चौबंद नजर आया।

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