गुरुवार, 17 दिसंबर 2015

सीकर.दरिंदगी की सजा : सीकर में मासूम से दुष्कर्म करने के आरोपी पवन को उम्रकैद, मरते दम तक रहेगा जेल में



सीकर.दरिंदगी की सजा : सीकर में मासूम से दुष्कर्म करने के आरोपी पवन को उम्रकैद, मरते दम तक रहेगा जेल में
चार साल की मासूम के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में गुरुवार को न्यायालय ने फैसला सुनाया है। जिला एवं सेशन न्यायालय सीकर ने आरोपी पवन विश्नोई को आजीवन कारावास (मरने तक) की सजा सुनाई है। पूरे शेखावाटी को झकझोर देने वाले इस मामले में महज साढ़े तीन महीने में ही फैसला आया है।

आरोपी पवन ने दस सितम्बर की रात को दरिंदगी की थी। यहां सीकर के कल्याण सर्किल पर अपनी मां के साथ सो रही चार साल की मासूम को पवन उठाकर रेलवे लाइन के पास झाडिय़ों की तरफ ले गया था। दुष्कर्म के बाद उसे वहीं छोड़कर आ गया था।गनीमत यह रही कि वह मासूम को उठाकर ले जा रहा था तब उसकी गतिविधि रास्ते में एक घर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। पवन यहां एक होटल में काम करता था। वारदात के दूसरे दिन तक सीकर में ही रहा। फिर पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग खंगाली और पवन को संदिग्ध मानते हुए फुटेज जारी किया तब पवन सीकर छोड़कर अपने घर नोखा चला गया था, जहां से पुलिस उसे गिरफ्तार करके सीकर लाई थी।

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