गुरुवार, 17 दिसंबर 2015

तत्कालीन महिला सरपंच को चार साल का कारावास

तत्कालीन महिला सरपंच को चार साल का कारावास

कोटा. विशिष्ट न्यायाधीश सेशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम ने गबन के दो मामलों में तत्कालीन महिला सरपंच को चार-चार साल के कठोर कारावास व अर्थदंड से दंडित किया है।

न्यायाधीश ने झालावाड़ जिले की खानपुर तहसील के दहीखेड़ा की तत्कालीन सरपंच गणेशीबाई महाजन को सजा सुनाई है। न्यायालय ने दोनों मामलों में चार-चार साल के कठोर कारावास व 23-23 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया है।

सरपंच ने ग्राम दहीखेड़ा में वर्ष 1997 में सरपंच पद पर रहते हुए पटवार घर के निर्माण में विभिन्न मदों पर खर्च बताते हुए 64822 रुपए उठा लिए, जबकि कनिष्ठ अभियंता पंचायत समिति खानपुर ने मूल्यांकन किया तो 29392 खर्च होना पाया।

इस पर 35430 रुपए गबन होना पाया गया। दूसरे मामले में गणेशी बाई ने वर्ष 1999 में बागरी मोहल्ले में खरंजा निर्माण में 62165 रुपए खर्च बताकर विभिन्न मदों से रुपए उठाए। जांच में 9216 खर्च होना, जबकि 52949 गबन होना पाया गया।

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