शुक्रवार, 18 दिसंबर 2015

सीकर। 6 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सज़ा

सीकर।  6 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को आजीवन कारावास की सज़ा


सीकर। सीकर में साढ़े तीन महीने पहले एक छह साल की मासूम से दुष्‍कर्म के आरोपी को जिला एवं सैशन न्‍यायाधीश पवन एन चन्‍द्र ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह सजा आरोपी के मरते दम तक लागू रहेगी। लोक अभियोजक शिव रतन शर्मा ने बताया कि आरोपी को सजा सुनाते हुए कहा है कि आरोपी का अपराध जघन्‍य है और इस मामले में जब तक आरोपी को यह सजा मरते दम तक रहेगी।



फैसले में सरकार को भी लिखा गया है कि हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं वहीं पीड़िता के भरण पोषण की भी व्‍यवस्‍था सरकार करे। वहीं प्राधिकरण की ओर से ढाई लाख रूपए पहले दिए जा चुके हैं और ढाई लाख रूपए और दिए गए है। वहीं इसमें लापरवाही बरतने वाले पुलिसकर्मियों व चिकित्‍साकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। मामले के अनुसार 9 सितम्‍बर को आरोपी नोखा निवासी पवन विश्‍नोई ने सीकर के कल्‍याण सर्किल पर अपने परिजनों के साथ फुटपाथ पर सो रही छह साल की मासूम को उठाकर ले गया और सुनसान जगह लेजाकर उससे दुष्‍कर्म किया। इसके बाद आरोपी ने मासूम को लावारिस छोड़ दिया और वहां से फरार हो गया। आरोपी सात दिनों तक पकड में नहीं आया। पुलिस को एक गली में सीसीटीवी फुटेज मिले जिस आधार पर आरोपी को तलाश शुरू की गई।



सीसीटीवी कैमरे काफी धुंधले थे इसलिए आरोपी की पहचान नही हो पाए। इसके बाद पुलिस ने पूरे शहर में पड़ताल शुरू की। इस मामल के विरोध में तथा आरोपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सीकर जिले झुंझुनूं में बंद भी रहा था। काफी प्रदर्शन हुए थे। इसके बाद एक होटल मालिक ने पुलिस को सूचना दी कि उसके यहा पर काम करने वाला कर्मचरी गायब है उसके आधार पर आरोपी को उसके गांव नोखा से गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने अपराध करना स्‍वीकार कर लिया था। आज आरोपी को मासूम से दुष्‍कर्म करने का दोषी मानते हुए न्‍यायाधीश पवन एन चन्‍द्र ने आजीवन कारावास की सजा मरते दम तक सजा सुनाई।
life-time-imprisonment-to-accused-who-raped-six-year-old-innocent-17815

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