भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना साढ़े 4 करोड़ लोगों का होगा निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने न्यू इण्डिया एश्योरेन्स कम्पनी के बीच अनुबन्ध (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये है। महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के बाद अब राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने वाला तीसरा राज्य बन गया है। इस योजना के अन्तर्गत साढ़े 4 करोड़ से अधिक प्रदेशवासी गुणवत्तापूर्ण कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ ले सकेंगे।
गरीब लोगों को भी उन निजी चिकित्सा संस्थानों में इलाज कराने का मौका मिलेगा। इस योजना में सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रदेश की जनता को स्वास्थ्य संबंधी ऐसे लाभ मिल सकें, जो महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु जैसे देश के अन्य राज्यों में भी स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत नहीं मिल रहे हैं। इस योजना में प्रतिवर्ष 370 करोड़ रुपये व्यय कर एक करोड़ परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराया जायेगा।
इस योजना से स्वास्थ्य संबंधी बड़ा डेटाबेस तैयार होगा जो इस क्षेत्र से जुड़े नीतिगत निर्णय करने में काफी सहायक सिद्व होगा।
इसी तरह आरोग्य राजस्थान अभियान के लिए प्रदेश में ई-हैल्थ कार्ड जारी किये जायेंगे जिनमें लोगों की स्वास्थ्य संबंधी जरूरी जानकारी दर्ज रहेगी। त्वरित एवं प्रभावी चिकित्सा मुहैया कराने में ये कार्ड काफी कारगर साबित होंगे।
प्रदेश में स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत विभिन्न बीमारियों के कुल 1715 पैकेज निर्धारित किये गये हैं। प्रदेश में सामान्य बीमारियों के लिए 30 हजार रुपये एवं गम्भीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये तक का बीमा कवर निर्धारित किया गया है।
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना
भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेशवासियों का स्वास्थ्य पर किये जाने वाले व्यय को कम करना है। ं भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना में प्रदेश के राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आने वाले परिवार तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में आने वाले परिवार व राज्य के लगभग एक करोड़ चयनित परिवार लाभान्वित होंगें। योजना में सम्मलित परिवार के लाभार्थी के पास भामाशाह कार्ड होना आवश्यक है। भामाशाह कार्ड न होने की स्थिति में बीमा लाभ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना अथवा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने पर भी देय होगा। योजना में राज्य के समस्त मेडिकल काॅलेज अस्पताल, जिला अस्पताल, सेटेलाइट अस्पताल, सब डिविजनल अस्पताल तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सौ राज्य सरकार द्वारा इम्पेनल्ड निजी चिकित्सालय शामिल है।
स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ
व लाभार्थी हेतु कैशलेस सुविधायें,
व प्रत्येक परिवार को प्रतिवर्ष चिन्हित सामान्य बीमारियों हेतु 30 हजार का बीमा
व चिन्हित गंभीर बीमारियों हेतु 3 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा
व बीमित परिवार के सभी सदस्यों की बीमा से पूर्व की भी समस्त बीमारियां कवर होगी।
व योजना के अन्तर्गत चिन्हत बीमारी हेतु आवश्यक भर्ती के अतिरिक्त, अस्पताल भर्ती से पूर्व सात दिन तथा पश्चात के 15 दिन की चिकित्सा भी कवर होगी।
व हृदय रोग तथा अत्यधिक आघात (पाॅलीट्रोमा) की स्थिति में 100 से पांच सौ रूपए तक का प्रति परिवार प्रतिवर्ष यात्रा भत्ता भी बीमा में शामिल होगा।
व इस योजना के लिए 10 करोड़ रुपये राशि का स्वास्थ्य कोष बनाया गया है। जबकि अन्य राज्यों में ऐसा कोई कोष नहीं बनाया गया है। इस राशि का उपयोग लाभार्थी की सम्पूर्ण बीमा राशि समाप्त होने अथवा कम पड़ने की स्थिति तथा अति आवश्यक इलाज होने पर काम में लिया जा सकता है।
व योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए मल्टीपरपज काल सेन्टर बनाया जा रहा है एवं मोबाइल एप द्वारा माॅनिटरिंग की भी व्यवस्था की गयी है।
प्रत्येक स्वास्थ्य संस्थान पर स्वास्थ्य मित्र भी करेंगे मदद
योजना में मरीज की पहचान, उपलब्ध बीमा राशि की जानकारी, स्वास्थ्य संस्थान में मरीज को उपचार कराने में सहायता करने तथा मरीज के डिस्चार्ज व फाॅलोअप आदि समस्त कार्य के स्वास्थ्य मित्र मदद के लिए लगाए जाएंगे।
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