गुरुवार, 10 दिसंबर 2015

राजस्थान सूचना आयोग : एडीएम पर लगाया 25 हजार का अर्थदण्ड

राजस्थान सूचना आयोग : एडीएम पर लगाया 25 हजार का अर्थदण्ड


रावतभाटा. सूचना का अधिकार अधिनियम का दोषी मानते हुए राजस्थान सूचना आयोग ने लोक सूचना अधिकारी व अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन चित्तौडग़ढ़ पर 25 हजार का अर्थदण्ड लगाया है।

आरपीएस कॉलोनी रावतभाटा निवासी कमल टेलर ने राजस्थान सूचना आयोग में परिवाद पेश किया था कि परिवादी ने राजस्थान विधानसभा चुनाव 2013 सम्पन्न कराने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी चित्तौडग़ढ़ को विधानसभावार जारी बजट व खर्च होने के सम्बंध में सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत जानकारी मांगी थी।

इसकी जानकारी अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन चित्तौडग़ढ़ को उपलब्ध करानी थी, जो परिवादी को उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर राजस्थान सूचना आयोग ने अधिनियम का दोषी पाते हुए अतिरिक्त जिला कलक्टर पर 25 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है।

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