गुरुवार, 17 दिसंबर 2015

आरएएस प्री-2013 परिणाम को चुनौती, हाईकोर्ट ने आरपीएससी और राज्य सरकार को किया नोटिस जारी

आरएएस प्री-2013 परिणाम को चुनौती, हाईकोर्ट ने आरपीएससी और राज्य सरकार को किया नोटिस जारी

जयपुर हाईकोर्ट ने आरपीएससी व राज्य सरकार को नोटिस जारी कर पूछा है कि आरएएस-प्री के परिणाम के साथ उत्तर कुंजी जारी क्यों नहीं की गई और उत्तर कुंजी पर आपत्ति मांगने के स्थान पर प्रश्न-पत्र पर आपत्ति क्यों मांगी गई।

न्यायाधीश एम.एन. भंडारी ने यह अंतरिम आदेश प्रार्थी धर्मेंद्र कुमार की याचिका पर दिए। मामले में अंतरिम आदेश पर 12 जनवरी,2016 को सुनवाई होगी।

याचिका में कहा है कि आरपीएससी ने परीक्षा परिणाम जारी करने के बाद प्रश्न-पत्र अपलोड करके प्रश्नों पर आपत्तियां मांगी और आपत्तियों के आधार पर 150 में से सात प्रश्न हटा दिए।

इसके बाद आरपीएससी ने 143 प्रश्नों के आधार पर उत्तर कुंजी जारी किए बिना व आपत्तियां मांगने बगैर ही परिणाम जारी कर दिया। जबकि परिणाम में कई प्रश्नों के उत्तर गलत हैं।

आरपीएससी ने उत्तर कुंजी जारी करने व इस पर आपत्तियां मांगने से भी इनकार कर दिया है। गलत उत्तर को सही मानकर अंक देने से प्रार्थी मुख्य परीक्षा के लिए अपात्र हो गया है।

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