बाड़मेर अवैध वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर
कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
बाड़मेर। रोड़वेज के कर्मचारियों ने जिले में संचालित हो रहे निजी वाहनों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की मांग को लेकर शुक्रवार को जिला कलक्टर को ज्ञापन सौंपा।
उन्होंने ज्ञापन में बताया कि जोधपुर, सिणधरी, साचैर जैसलमेर चैहटन वगैरा मार्गो पर अवैध वाहनों का संचालन हो रहा है जिससें रोड़वेज को लाखों का नुकसान हो रहा है। इस कारण रोड़वेज को कई रुटों की बसों को बंद करना पड़ रहा है। कई बार अवैध वाहनों के चालको द्वारा रोड़वेज के कर्मचारियों के साथ मारपीट व अभद्व व्यवहार किया जाता है। जिससें रोड़वेज के कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है। उन्होंने अवैध वाहनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही नहीं होने पर आन्दोलन की चेतावनी दी है।
रावतसर में रात्रि चैपाल अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने दिए समस्याओं के निराकरण के निर्देश
बाडमेर, 20 नवम्बर। गुरूवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर ओ.पी. बिश्नोई ने गडरारोड तहसील की ग्राम पंचायत रावतसर में रात्रि चैपाल की। इस दौरान रावतसर कलस्टर की बालेबा, सहदाद का पार, खानियानी, खुडाणी, राणासर, खारची, रेडाणा, फोगेरा सहित आसपास के गांवों से पहुंचे ग्रामीणों ने अपनी समस्याएं चैपाल में प्रस्तुत की।
अतिरिक्त जिला कलेक्टर बिश्नोई ने ग्रामीणों द्वारा प्रस्तुत जन समस्याओं की सुनवाई कर संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। उन्होने गडरारोड से रावतसर रोड टूटी हुई एवं खराब स्थिति में पाई जाने पर सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को 15 दिन में पेचवर्क का कार्य कर सडक को दुरूस्त करने के निर्देश दिए। उन्होने जलदाय विभाग के अधीक्षण अभियन्ता को रावतसर में हैड वक्र्स की मरम्मत करवाने तथा आर. ओ. प्लान्ट लगाने के निर्देश दिए। इसी तरह रावतसर से पानी नहीं पहुंचने की शिकायत पर पाईप लाईन को शीध्र दुरूस्त करने के निर्देश दिए।
चैपाल के दौरान अतिरिक्त जिला कलक्टर ने राज्य सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक को योग्य पालनहार व्यक्तियों को शीध्र लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होने जोधपुर विद्युत वितरण निगम के अधिकारियों को खानियानी में टेडे विद्युत खम्भों एवं ढीले तारों को शीध्र दुरस्त करने के निर्देश दिए। इसी तरह उन्होने रेडाणा में गिरे हुए विद्युत खम्भो तथा ढीले तारों को शीध्र दुरूस्त करने को कहा। उन्होने रेडाणा में पानी की समस्या होने तथा तीन माह से टयुबवेल बन्द होने की शिकायत पर जलदाय विभाग के अधिकारियों को शीध्र टयुबवेल को चालू करने के निर्देश दिए।
अतिरिक्त जिला कलक्टर ने जन सुनवाई के दौरान अधिकारियों की अनुपस्थिति को गम्भीरता से देते हुए अनुपस्थित विभागीय अधिकारियों को कारण बताओं नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
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पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा तैयारियों की समीक्षा बैठक 26 को
बाडमेर, 20 नवम्बर। राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड जयपुर द्वारा पर्यवेक्षक सीधी भर्ती परीक्षा 2015 रविवार 29 नवम्बर को प्रातः 10.00 बजे से दोपहर 1.00 बजे तक एक सत्र में जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएगी।
अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं परीक्षा समन्वयक ओ.पी. बिश्नोई ने बताया कि उक्त परीक्षा को सुचारू रूप से सम्पन्न कराये जाने हेतु कार्य योजना तैयार करने एवं अब तक की गई तैयारियों की समीक्षा बैठक 26 नवम्बर को दोपहर 12.00 बजे कलेक्ट्रेट कांफ्रेन्स हाॅल में आयोजित की जाएगी। संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के निर्देश दिए गए है।
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राजस्व राज्यमंत्री चैधरी आज बालोतरा में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे
बाडमेर, 20 नवम्बर। राजस्व राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अमराराम चैधरी शनिवार 21 नवम्बर को बालोतरा में विभिन्न स्थानीय काय्रक्रमों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चैधरी शनिवार को स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के पश्चात् 22 नवम्बर को दोपहर 3.00 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएगें।
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मेगा विधिक चेतना एवं जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन 22 को
बाडमेर, 20 नवम्बर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बालोतरा के निर्देशानुसार रविवार 22 नवम्बर को प्रातः 10ः00 बजे मेगा विधिक चेतना एवं जन कल्याणकारी शिविर का आयोजन किया जायेगा। शिविर के आयोजक एवं समन्वयक अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाडमेर द्वारा उपखण्ड मजिस्ट्रेट, शिव को उक्त शिविर के सफल संचालन हेतु निर्देश प्रदान किये गये है।
ताल्लुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एल.डी. किराडू ने बताया कि उक्त शिविर समाज में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, विकलांग, मानसिक रूप से बीमार, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक, खनन क्षेत्रों में रोजगार जनित बीमारियों जैस सिलिकोसिस, एसबेस्टोसिस, टी.बी., आदि से पीड़ित श्रमिक, बालक, महिलाएं, वृद्धजन एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गाें के लिये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारी जन-कल्याणकारी योजनाएं बना रखी है। आम लोगो के हित में कई कानून प्रभावी है, जिनमें उनके अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित हैै। अधिकांश लोग अशिक्षित है तथा दूरदराज गाॅव, ढाणियों में रहते है जिससे व अशिक्षा एवं अज्ञान के कारण इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते है।
उन्होने बताया कि उक्त कार्यक्रम नियमित अन्तराल प्रत्येक तीन माह में एक बार सुनियोजित तरीके से प्रशासन के साथ मिलकर लोक कल्याणकारी शिविर आयोजित किया जाता है, जिनमें विधिक चेतना के साथ-साथ लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मौके पर दिया जावेगा ताकि ये शिविर समाज में लोकप्रिय हो। उक्त शिविरों से समाज के कमजोर वर्गाें को वास्तविक लाभ दिलाने में सहायक सिद्ध हो। जिससे विधिक सेवा संस्थायें अपने कानूनी दायित्व के निर्वहन में समग्रता के साथ वास्तविक अर्थों में सफल हो सकेंगी।
ताल्लुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभाग प्रश्नगत शिविर आयोजन के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनायेंगे जो अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों को सूची अपने निर्देशन में ग्राम पंचायत सचिव पटवारी एवं अपने विभागीय कर्मचारी के माध्यम से तैयार करायेंगे और पात्र लाभार्थियों को देय लाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिव, हल्का पटवारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहायता से विभागीय प्रभारी अधिकारियों के निर्देशन में निम्न लाभाथियों की सूची तैयार करवायी जावेगी जिसमें ऐसे विकलांग व्यक्ति जिन्हें ट्राई साईकिल या उनकी स्थिति के अनुरूप देय साधन नहीं मिल पाये है, ऐसे शारीरिक एंव मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति जिन्हें पैंशन, उपचार एवं अन्य देय लाभ नहीं मिले है, पढाई छोड़ देने वाले बालक जिनकी शिक्षा के अधिकार के तहत पुनः शिक्षा प्रारम्भ कराना आवश्यक है, देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, वरिष्ठ नागरिक जो अपने उत्तराधिकारियों से जीवन निर्वाह के प्रति उपेक्षित है और इच्छुक होते हुये भी विधिक सहायता के अभाव में उनके खिलाफ निर्वाह भत्ते हेतु कार्यवाही नहीं कर पाये है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी वर्गों के ऐसे छात्र जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है, विधवा महिलायंे जिन्हें विधवा पेन्शन नहीं मिली है, वरिष्ठ नागरिक जिन्हें वृद्धावस्था पेन्शन नहीं मिली है, बी.पी.एल. कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि से वंचित व्यक्ति, नामान्तरण (डनजंजपवद), कृषि भूमि विभाजन के लम्बित मामले, आवेदन करने के बावजूद आबादी भूमि के पट्टे से वंचित व्यक्ति, रोजगार जनित बीमारियों जैसे सिलिकोसिस, एसबेस्टोसिस, टी.बी. आदि से पीड़ित श्रमिक या मृतक श्रमिकों के परिवार जो नियमानुसार देय लाभ से वंचित है, अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के ऐसे पात्र व्यक्ति जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है।
ग्राम पंचायत के सचिव, पटवारी उपरोक्त सूचियां विषयवार अलग अलग तैयार करेंगें। सूची तैयार करते समय ही व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे एवं आवेदन हेतु आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति करने में उनकी मदद करेगें।
राजस्व राज्यमंत्री चैधरी आज बालोतरा में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे
बाडमेर, 20 नवम्बर। राजस्व राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अमराराम चैधरी शनिवार 21 नवम्बर को बालोतरा में विभिन्न स्थानीय काय्रक्रमों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चैधरी शनिवार को स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के पश्चात् 22 नवम्बर को दोपहर 3.00 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएगें।
बाल अधिकारिता विभाग द्वारा शिक्षा विभाग एवं यूनीसेफ, राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 21.11.2015 को दोपहर 12.30 बजे से
उक्त कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य जिला शिक्षा अधिकारियों, ब्लाॅक शिक्षा अधिकारियों, समाज कल्याण अधिकारियों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं बच्चों को ‘‘राजस्थान बाल सहभागिता दिशा-निर्देश, 2014’’ पर आमुखीकरण एवं जिलों में चाईल्ड राईट क्लबों का गठन पर विचार-विमर्श करना हैं।
उक्त कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री अरूण चतुर्वेदी, मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री प्रो. वासुदेव देवनानी, राज्य शिक्षा मंत्री महोदय पधार रहे हंै। उक्त राज्य स्तरीय कार्यशाला में बाल अधिकारिता व शिक्षा विभाग के अधिकारीगण एवं लगभग 500 चिन्हित बच्चे सहित कुल 800 प्रतिभागीगण भाग ले रहे हैं।
जैसा कि विदित हैं बच्चों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने, बाल सहभागिता को बढावा देना, उन्हें सामाजिक मूल्यों से अवगत कराने तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित कर उन्हें सशक्त बनाते हुए समाज में बदलाव के लिए चेन्जमेकर (प्रेरक) के रूप में तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘‘राजस्थान बाल सहभागिता दिशा-निर्देश, 2014’’ जारी किए गए है।
इन दिशा-निर्देशों के तहत् प्रत्येक विद्यालय/छात्रावास/बालगृृह में बच्चों की उम्र/कक्षा के अनुसार चाईल्ड राईट्स क्लब स्थापित किए जा रहे हैं। इन क्लबस् के माध्यम से बच्चों को विभिन्न गतिविधियों से जोडा जायेगा तथा उन्हें उनके अधिकारों एवं सुरक्षित रहने के संबंध में भी विभिन्न जानकारी दी जायेंगी।
बाल अधिकारिता विभाग द्वारा अब तक जिला शिक्षा अधिकारियो द्वारा 162 तथा गैर सरकारी संगठनों के द्वारा 354 सहित कुल 516 क्लब का गठन हो चुका हैं। वर्ष 2015-16 में विभाग के द्वारा विद्यालयों/बाल गृहों/छात्रावासों के लगभग 5 लाख बच्चों से जुडने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है।
विभाग के द्वारा प्रत्येक विद्यालय के कोर ग्रुप के 25 बच्चों हेतु 90 पृष्ठ की पुस्तिका “बाल संवाद” तैयार की है, जिसमें चाईल्ड राईट क्लब एवं बाल अधिकारों का संक्षिप्त विवरण दिया गया हैं। इस पुस्तिका का भी कार्यशाला का विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तिका प्रत्येक स्कूल केे चाईल्ड राईट क्लब के 25 बच्चे तथा विद्यालय के पी.टी.आई. को उपलब्ध करवाई जाएगी।
उक्त कार्यशाला में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुडे पत्रकारगण एवं फोटोग्राफर सादर आंमत्रित हैं।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
ताल्लुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष एल.डी. किराडू ने बताया कि उक्त शिविर समाज में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आदिवासी, विकलांग, मानसिक रूप से बीमार, असंगठित क्षेत्रों के श्रमिक, खनन क्षेत्रों में रोजगार जनित बीमारियों जैस सिलिकोसिस, एसबेस्टोसिस, टी.बी., आदि से पीड़ित श्रमिक, बालक, महिलाएं, वृद्धजन एवं समाज के अन्य कमजोर वर्गाें के लिये केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारी जन-कल्याणकारी योजनाएं बना रखी है। आम लोगो के हित में कई कानून प्रभावी है, जिनमें उनके अधिकार एवं कर्तव्य निर्धारित हैै। अधिकांश लोग अशिक्षित है तथा दूरदराज गाॅव, ढाणियों में रहते है जिससे व अशिक्षा एवं अज्ञान के कारण इन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से वंचित रह जाते है।
उन्होने बताया कि उक्त कार्यक्रम नियमित अन्तराल प्रत्येक तीन माह में एक बार सुनियोजित तरीके से प्रशासन के साथ मिलकर लोक कल्याणकारी शिविर आयोजित किया जाता है, जिनमें विधिक चेतना के साथ-साथ लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ भी मौके पर दिया जावेगा ताकि ये शिविर समाज में लोकप्रिय हो। उक्त शिविरों से समाज के कमजोर वर्गाें को वास्तविक लाभ दिलाने में सहायक सिद्ध हो। जिससे विधिक सेवा संस्थायें अपने कानूनी दायित्व के निर्वहन में समग्रता के साथ वास्तविक अर्थों में सफल हो सकेंगी।
ताल्लुका विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष ने बताया कि सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित विभाग प्रश्नगत शिविर आयोजन के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी को प्रभारी अधिकारी बनायेंगे जो अपने विभाग से संबंधित योजनाओं के लाभार्थियों को सूची अपने निर्देशन में ग्राम पंचायत सचिव पटवारी एवं अपने विभागीय कर्मचारी के माध्यम से तैयार करायेंगे और पात्र लाभार्थियों को देय लाभ प्रदान किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
प्रत्येक ग्राम पंचायत के सचिव, हल्का पटवारी एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहायता से विभागीय प्रभारी अधिकारियों के निर्देशन में निम्न लाभाथियों की सूची तैयार करवायी जावेगी जिसमें ऐसे विकलांग व्यक्ति जिन्हें ट्राई साईकिल या उनकी स्थिति के अनुरूप देय साधन नहीं मिल पाये है, ऐसे शारीरिक एंव मानसिक रूप से असक्षम व्यक्ति जिन्हें पैंशन, उपचार एवं अन्य देय लाभ नहीं मिले है, पढाई छोड़ देने वाले बालक जिनकी शिक्षा के अधिकार के तहत पुनः शिक्षा प्रारम्भ कराना आवश्यक है, देखभाल व संरक्षण की आवश्यकता वाले बालक, वरिष्ठ नागरिक जो अपने उत्तराधिकारियों से जीवन निर्वाह के प्रति उपेक्षित है और इच्छुक होते हुये भी विधिक सहायता के अभाव में उनके खिलाफ निर्वाह भत्ते हेतु कार्यवाही नहीं कर पाये है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिवासी वर्गों के ऐसे छात्र जिन्हें छात्रवृत्ति नहीं मिली है, विधवा महिलायंे जिन्हें विधवा पेन्शन नहीं मिली है, वरिष्ठ नागरिक जिन्हें वृद्धावस्था पेन्शन नहीं मिली है, बी.पी.एल. कार्ड, राशन कार्ड, जाति प्रमाण पत्र आदि से वंचित व्यक्ति, नामान्तरण (डनजंजपवद), कृषि भूमि विभाजन के लम्बित मामले, आवेदन करने के बावजूद आबादी भूमि के पट्टे से वंचित व्यक्ति, रोजगार जनित बीमारियों जैसे सिलिकोसिस, एसबेस्टोसिस, टी.बी. आदि से पीड़ित श्रमिक या मृतक श्रमिकों के परिवार जो नियमानुसार देय लाभ से वंचित है, अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के ऐसे पात्र व्यक्ति जिन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाया है।
ग्राम पंचायत के सचिव, पटवारी उपरोक्त सूचियां विषयवार अलग अलग तैयार करेंगें। सूची तैयार करते समय ही व्यक्तियों से आवेदन पत्र प्राप्त किये जायेंगे एवं आवेदन हेतु आवश्यक औपचारिकताओं की पूर्ति करने में उनकी मदद करेगें।
राजस्व राज्यमंत्री चैधरी आज बालोतरा में विभिन्न कार्यक्रमों में भाग लेंगे
बाडमेर, 20 नवम्बर। राजस्व राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) श्री अमराराम चैधरी शनिवार 21 नवम्बर को बालोतरा में विभिन्न स्थानीय काय्रक्रमों में भाग लेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार चैधरी शनिवार को स्थानीय कार्यक्रमों में भाग लेने के पश्चात् 22 नवम्बर को दोपहर 3.00 बजे जयपुर के लिए प्रस्थान कर जाएगें।
बाल अधिकारिता विभाग द्वारा शिक्षा विभाग एवं यूनीसेफ, राजस्थान के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 21.11.2015 को दोपहर 12.30 बजे से
उक्त कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में माननीय श्री अरूण चतुर्वेदी, मंत्री सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में श्री प्रो. वासुदेव देवनानी, राज्य शिक्षा मंत्री महोदय पधार रहे हंै। उक्त राज्य स्तरीय कार्यशाला में बाल अधिकारिता व शिक्षा विभाग के अधिकारीगण एवं लगभग 500 चिन्हित बच्चे सहित कुल 800 प्रतिभागीगण भाग ले रहे हैं।
जैसा कि विदित हैं बच्चों में बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता पैदा करने, बाल सहभागिता को बढावा देना, उन्हें सामाजिक मूल्यों से अवगत कराने तथा विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में सम्मिलित कर उन्हें सशक्त बनाते हुए समाज में बदलाव के लिए चेन्जमेकर (प्रेरक) के रूप में तैयार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा ‘‘राजस्थान बाल सहभागिता दिशा-निर्देश, 2014’’ जारी किए गए है।
इन दिशा-निर्देशों के तहत् प्रत्येक विद्यालय/छात्रावास/बालगृृह में बच्चों की उम्र/कक्षा के अनुसार चाईल्ड राईट्स क्लब स्थापित किए जा रहे हैं। इन क्लबस् के माध्यम से बच्चों को विभिन्न गतिविधियों से जोडा जायेगा तथा उन्हें उनके अधिकारों एवं सुरक्षित रहने के संबंध में भी विभिन्न जानकारी दी जायेंगी।
बाल अधिकारिता विभाग द्वारा अब तक जिला शिक्षा अधिकारियो द्वारा 162 तथा गैर सरकारी संगठनों के द्वारा 354 सहित कुल 516 क्लब का गठन हो चुका हैं। वर्ष 2015-16 में विभाग के द्वारा विद्यालयों/बाल गृहों/छात्रावासों के लगभग 5 लाख बच्चों से जुडने का लक्ष्य सुनिश्चित किया गया है।
विभाग के द्वारा प्रत्येक विद्यालय के कोर ग्रुप के 25 बच्चों हेतु 90 पृष्ठ की पुस्तिका “बाल संवाद” तैयार की है, जिसमें चाईल्ड राईट क्लब एवं बाल अधिकारों का संक्षिप्त विवरण दिया गया हैं। इस पुस्तिका का भी कार्यशाला का विमोचन किया जाएगा। यह पुस्तिका प्रत्येक स्कूल केे चाईल्ड राईट क्लब के 25 बच्चे तथा विद्यालय के पी.टी.आई. को उपलब्ध करवाई जाएगी।
उक्त कार्यशाला में प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया से जुडे पत्रकारगण एवं फोटोग्राफर सादर आंमत्रित हैं।
निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव
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