दुष्कर्म प्रयास के आरोपित को तीन साल की सजा
बीकानेर सात साल पूर्व श्रीडूंगरगढ़ थाना क्षेत्र के माणकासर गांव में रात के समय अनधिकृत रूप से घर में प्रवेश कर महिला से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में आरोपित को तीन साल का कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
एससी/एसटी विशिष्ट न्यायालय के न्यायाधीश तनवीर चौधरी ने बुधवार को जारी आदेश में आरोपित रामप्रताप को धारा 457 में दो साल का कारावास व दो हजार रुपए जुर्माना, धारा 354 एवं आईपीसी 3 (1)(11) एससी-एसटी में तीन-तीन साल की सजा व तीन-तीन हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।
तीनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। सरकारी वकील विशिष्ट लोक अभियोजक ने इस मामले में आठ गवाहों के बयान करवाए गए।
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