मिठाई के शुद्ध वजन के साथ डिब्बे के वजन को शामिल नहीं करने के निर्देश
बाडमेर, 5 नवम्बर। मिठाई विक्रेताओं को मिठाई के शुद्ध वजन के साथ डिब्बे के वजन को शामिल नहीं करने की हिदायत दी गई है।
सहायक नियंत्रक विधिक माप विज्ञान धनश्याम गुप्ता ने बताया कि मिठाई के शुद्ध वजन में डिब्बे केे वजन को शामिल कर तोलना विधिक माप विज्ञान अधिनियम 2009 का स्पष्ट उल्लधन है। उन्होने बताया कि निरीक्षण के दौरान किसी मिठाई विक्रेता द्वारा कम मिठाई तोलते पाए जाने पर विधिक माप विज्ञान अधिनियम के तहत कडी कार्यवाही की जाएगी जिसके तहत एक हजार रूपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। उन्होने बताया कि मिठाई के डिब्बे का वजन साथ तोले जाने की शिकायत जिला उद्योग केन्द्र बाडमेर के दूरभाष नम्बर 02982-220320 पर दर्ज करवा सकते है।
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उद्यमिता विकास प्रशिक्षण के लिए आवेदन आमंत्रित
बाडमेर, 5 नवम्बर। शिक्षित बेरोजगारांे को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए जिला उद्योग केन्द्र नवंबर माह के अंतिम सप्ताह से उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके लिए शिक्षित बेरोजगारांे से आवेदन आमंत्रित किए गए है।
जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक घनश्याम गुप्ता ने बताया कि इस योजनान्तर्गत 12 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी जिन्हांेने 1 अप्रैल 2015 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है, वो आवेदन कर सकते है। इसके लिए अभ्यर्थी बाड़मेर जिले का मूल निवासी होना आवश्यक है। प्रशिक्षण के लिए सामान्य आवेदक 200 रूपए तथा अजा अजजा , पिछड़ा वर्ग तथा महिला आवेदकांे को 100 रूपए जमा कराने होंगे। उन्हांेने बताया कि प्रशिक्षण मंे भाग लेने के इच्छुक आवेदक जिला उद्योग केन्द्र से आवेदन पत्र निःशुल्क प्राप्त कर मय शुल्क, प्रमाणित फोटोग्राफ, शैक्षणिक योग्यता एवं जन्म तिथि प्रमाण पत्र सहित 20 नवंबर तक आवेदन कर सकते है। अधिक जानकारी के लिए 02982-220320, 220619 पर संपर्क किया जा सकता है।
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