राजस्थान में पेयजल के गहराते संकट और शुद्घ पेयजल के अपव्यय को प्रभावी तरीके से रोकने के लिए जलदाय विभाग ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए 17 सालों के बाद शुद्घ पेयजल की दरों में आंशिक वृद्घि की घोषणा की है ।
इस आदेश में 8 हजार लीटर प्रतिमाह तक पानी का उपभोग करने वाले सामान्य घरेलू उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़ेगा। लेकिन जो लोग इससे ज्यादा का जल उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं पर उपभोग के अनुसार आंशिक वृद्घि की गई है।
नई दरों के अनुसार अब घरेलू उपभोग की दरें 1.56 से 5.00 रुपए उपभोग के आधार पर हो गई हैं, जबकि पूर्व में यह दरें 1.56 से 4.00 रुपये प्रति किलोलीटर थी।
सामान्य उपभोग (50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन तथा 5 व्यक्ति प्रति परिवार के हिसाब से लगभग 8 हजार लीटर प्रतिमाह) की मात्रा में उपभोग तक की दरों में कोई वृद्घि नहीं की गई है। वहीं 8 से 15 हजार लीटर उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को अब 1.56 की बजाए 2 रुपए प्रति किलोलीटर के अनुसार बढ़ी दर देनी होगी।
जो उपभोक्ता 15 से 40 हजार प्रति किलोलीटर की दर से जल का उपभोग करते हैं उन्हें 3 रुपए की बजाए 4 रुपए प्रति किलोलीटर के अनुसार बिल चुकाना होगा। जबकि 40 हजार लीटर प्रतिमाह से ज्यादा का जल उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 4 की बजाए 5 रुपए प्रति किलोलीटर देने होंगे।
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