शुक्रवार, 6 नवंबर 2015

नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट से भी हार्दिक को नहीं मिली राहत, जेल में ही रहना पड़ेगा



नई दिल्ली।सुप्रीम कोर्ट से भी हार्दिक को नहीं मिली राहत, जेल में ही रहना पड़ेगा

देशद्रोह के मामले में हार्दिक पटेल की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने गुजरात पुलिस को डेढ़ महीने के भीतर जांच पूरी करने के आदेश दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा। हार्दिक फिलहाल सूरत जेल में बंद हैं।



सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात पुलिस को उसकी अनुमति के बिना राष्ट्रद्रोह मामले में आरोप पत्र दायर नहीं करने का आदेश दिया और मामले की आगे की सुनवाई के लिए 5 जनवरी की तारीख तय की।



इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने देशद्रोह मामले के खिलाफ हार्दिक की दायर की गई याचिका की सुनवाई करने से इनकार कर दिया था और इसे दूसरी बेंच के पास भेज दिया था।



गुजरात हाई कोर्ट ने भी पिछले महीने देशद्रोह के आरोप को चुनौती देने वाली हार्दिक पटेल की याचिका को खारिज कर दिया था। अदालत ने फैसले में कहा था पहली नजर में हार्दिक पटेल पर राजद्रोह का मामला बनता है।







गौर हो कि 3 अक्टूबर को हार्दिक ने एक लड़के द्वारा सुसाइड की बात पर उससे कहा था कि दो-चार पुलिसवालों को मार देना, लेकिन खुदकुशी मत करना। इस बयान का विडियो वायरल हो गया था, जिसके बाद हार्दिक के खिलाफ सूरत में देशद्रोह का मामला दर्ज किया गया।

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