गुरुवार, 5 नवंबर 2015

बाडमेर, जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की


बाडमेर, जिला मजिस्ट्रेट ने धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की

दीपावली पर पुख्ता कानून व्यवस्था के लिए निषेधाज्ञा लागू


बाडमेर, 5 नवम्बर। जिला मजिस्टेªट सुधीर कुमार शर्मा ने एक आदेश जारी कर जिले में दीपावली का पर्व शांति पूर्वक रूप से मनाने, कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने एवं जान माल की सुरक्षा किये जाने की दृष्टि से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

जिला मजिस्टेªट द्वारा जारी आदेश के अनुसार दीपावली पर्व के मद्दे नजर असामाजिक तत्वों से जिले में एलपीजी गोदाम, पेट्रोल पम्प, भूमिगत केरोसीन डिपों, पेट्रोल के भण्डार तथा अन्य महत्वपूर्ण स्थानों पर आगजनी की आशंका को समाप्त करने के लिए जन सामान्य द्वारा अग्निवाहक पटाके, बारूद का प्रयोग एवं आतिशबाजी पर प्रतिबन्ध रहेगा।

आदेश के तहत दीपावली के अवसर पर जिले में सायं 6.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक ही आतिशबाजी की जा सकेगी एवं रात्रि 10 बजे के पश्चात् प्रातः 6 बजे तक पटाखे नहीं छोडे जाएगे एवं आतिशबाजी भी नहीं की जा सकेगी। जिले में कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्र, लाठी, स्टीक इत्यादि साथ लेकर सार्वजनिक स्थानों पर विचरण नहीं करेगा न ही ऐसे अस्त्र-शस्त्र, तेज धार वाले शस्त्रों का किसी प्रकार से प्रदर्शन करेगा, लेकिन यह प्रतिबन्ध शस्त्र अनुज्ञापत्र स्वीकृत अथवा नवीनीकरण संबंधी एवं थाने में जमा कराने हेतु विचरण करने वाले अनुज्ञाधारियों पर लागू नहीं होगा। सिक्ख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परम्परा के अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट होगी। यह प्रतिबन्ध सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान शस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होम गार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर जो कि कानून व शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किये गये है, उन पर लागू नहीं होगा।

आदेश के तहत कोई भी व्यक्ति इस दौरान किसी भी प्रकार के घातक रासायनिक पदार्थ, विस्फोटक पदार्थ एवं घातक तरल पदार्थ बोतल मे लेकर विचरण नहीं करेगा। जिले में कोई भी व्यक्ति इस दौरान ध्वनि विस्तारक यन्त्रों का उपयोग बिना संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट की पूर्व अनुमति के नहीं करेगा। इसी प्रकार अग्निवाहक पटाके यथा राकेट, चिडिया, हवाई जहाज, हवाई पटाके, सिटी पटाके एवं सूतली बम्ब का प्रयोग सार्वजनिक स्थलों तथा घास डिपो, बस स्टेण्ड, सिनेमा, रेल्वे स्टेशन, विद्यालयों, पेट्रोल पम्पों, गैस गोदामों, अस्पतालों, पोस्ट आॅफिस एवं औद्योगिक क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में नहीं किया जाएगा। जिला मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार शर्मा ने बताया कि आदेश की अवहेलना करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 एवं अन्य विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 8 नवम्बर को सायं 6.00 बजे से लागू होकर 16 नवम्बर को सायं 6.00 बजे तक अथवा अन्य आदेश होने तक जो भी पूर्व हो, प्रभावशील रहेगा।

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दीपावली त्यौहार पर कानून एवं

व्यवस्था के संबंध में बैठक आज

बाडमेर, 5 नवम्बर। दीपावली के त्यौहार पर कानून एवं व्यवस्था के संबंध में शांति समिति की बैठक जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्टेªट सुधीर कुमार शर्मा की अध्यक्षता में 6 नवम्बर को प्रातः 11.00 बजे कलक्ट्रेट कांफ्रेन्स हाॅल में आयोजित की जाएगी।

अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी. विश्नोई ने बताया कि उक्त बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों को आमन्त्रित किया गया है।

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