बाड़मेर। उपभोक्ता पखवाड़ें के दौरान नियमित खुलेगी उचित मूल्य की दुकान
बाड़मेर। जिला रसद अधिकारी ने जिले के समस्त ग्रामीण उचित मूल्य दुकानदारों को उपभोक्ता पखवाड़ें के दौरान नियमित दुकाने खुली रखकर लाभार्थी को खाद्यान्न एवं केरोसीन का वितरण करने के दिये आदेश।राज्य सरकार के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा सूचियों के पुनर्सत्यापन के बाद जो सूचियां निर्धारित हुई है, माह अक्टूबर 2015 के उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान उन नवीन सूचियों पर ही खाद्यान्न का वितरण लाभार्थी को सुनिश्चित करेगें तथा उपभोक्ता पखवाड़ें के दौरान दिनांक 10 से 24 अक्टूबर 2015 तक नियमित दुकाने खुली रखकर लाभार्थी को खाद्यान्न एवं केरोसीन का वितरण सुनिश्चित करेगें। अवहेलना पाए जाने पर दोषी डीलर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लायी जावेगी।
आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा माह जुन 2015 से अगस्त 2015 तक के लिए आवंटित लेवी चीनी का उप आंवटन आदेश जारी कर सभी उचित मूल्य दुकानदारों को आदेश दिए जाते है कि सम्बन्धित थोक विक्रेता से चीनी का उठाव कर बीपीएल एवं अन्त्योदय कार्ड धारकों को तीन माह की लेवी चीनी 2 किलोग्राम प्रति 1 युनिट दर 13 रू. 50 पैसे किलोग्राम से वितरण करेंगे।
बाड़मेर। जिला रसद अधिकारी ने जिले के समस्त ग्रामीण उचित मूल्य दुकानदारों को उपभोक्ता पखवाड़ें के दौरान नियमित दुकाने खुली रखकर लाभार्थी को खाद्यान्न एवं केरोसीन का वितरण करने के दिये आदेश।राज्य सरकार के आदेशानुसार खाद्य सुरक्षा सूचियों के पुनर्सत्यापन के बाद जो सूचियां निर्धारित हुई है, माह अक्टूबर 2015 के उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान उन नवीन सूचियों पर ही खाद्यान्न का वितरण लाभार्थी को सुनिश्चित करेगें तथा उपभोक्ता पखवाड़ें के दौरान दिनांक 10 से 24 अक्टूबर 2015 तक नियमित दुकाने खुली रखकर लाभार्थी को खाद्यान्न एवं केरोसीन का वितरण सुनिश्चित करेगें। अवहेलना पाए जाने पर दोषी डीलर के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई अमल में लायी जावेगी।
आगामी त्यौहारों को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा माह जुन 2015 से अगस्त 2015 तक के लिए आवंटित लेवी चीनी का उप आंवटन आदेश जारी कर सभी उचित मूल्य दुकानदारों को आदेश दिए जाते है कि सम्बन्धित थोक विक्रेता से चीनी का उठाव कर बीपीएल एवं अन्त्योदय कार्ड धारकों को तीन माह की लेवी चीनी 2 किलोग्राम प्रति 1 युनिट दर 13 रू. 50 पैसे किलोग्राम से वितरण करेंगे।
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