काछोला में किराणा व्यापारी की हत्या का बहुचर्चित मामला: तीन हत्यारों को उम्रकैद
भीलवाड़ा। अतिरिक्त जिला एवं सेशन न्यायालय संख्या दो ने काछोला में किराणा व्यापारी सत्यनारायण आचार्य की हत्या के बहुचर्चित मामले में तीन जनों को दोषी मानते हुए गुरुवार को उम्रकैद एवं 5100-5100 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। सजा पाने वालों में काछोला निवासी राजवीर सिंह राजपूत उर्फ राजू, अजयवीर सिंह राजपूत व कुलदीपसिंह उर्फ लाल्या शामिल हैं।
बंद रहे बाजार
हत्या के विरोध काछोला में बाजार बंद रहे थे। लोगों ने थाने का घेराव किया था। तत्कालीन थानाप्रभारी दीपिका राठौड़ की कार्यप्रणाली को लेकर भारी हंगामा हुआ। इसके बाद राठौड़ को वहां से हटा दिया गया था। लोगों ने महात्मा गांधी चिकित्सालय में भी हंगामा किया था।
दुकान पर हमला
23 जून 2012 को काछोला निवासी सत्यनारायण आचार्य दुकान पर बैठे थे। इस दौरान उन पर कुछ लोगों ने दुकान में घुसकर रंजिश के चलते धारदार हथियार से हमला कर दिया। बीच-बचाव करने आए उनके भाई कृष्णगोपाल के साथ भी मारपीट की। गम्भीर हालत में आचार्य को महात्मा गांधी चिकित्सालय के लिए रैफर किया गया।
रास्ते में उनकी मृत्यु हो गई। काछोला थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर हथियार बरामद किए। उनके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया गया। अपर लोक अभियोजक हेमेन्द्रसिंह राणावत ने अभियुक्तों के खिलाफ 22 गवाह व 39 दस्तावेज पेशकर आरोप सिद्ध किया।
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