जोधपुर पत्नी के हत्यारे पति को उम्रकैद
दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने के चार साल पुराने मामले में आरोपी पति को जिला एवं सेशन न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
देचू थानान्तर्गत चांदसर गांव में 10 अक्टूबर, 2011 को रात्रि में खेताराम ने अपनी पत्नी जमना देवी को दहेज के लिए कुल्हाड़ी से निर्मम हत्या कर दी थी।। पुलिस ने जांच के बाद भारतीय दण्ड संहिता की धारा धारा 498ए,143, 302, 120-बी में आरोप-पत्र पेश किया।
सरकार की ओर से पैरवी करते हुए लोक अभियोजक पोकरराम विश्नोई ने कहा कि दहेज रूपी दानव ने अपनी पत्नी की हत्या कर रिश्ते का खून किया है, ऐसे आरोपी को सख्त से सख्त से सजा दी जाए।
सेशन न्यायाधीश (जोधपुर जिला) मनोज कुमार व्यास ने आरोपी खेताराम को उम्रकैद के साथ पांच हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही मृतका के आश्रितों को हर्जाना देने की अनुशंसा की है। इस मामले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से हर्जाना दिलाया जाएगा।
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