जयपुर विशेष पिछड़ा वर्ग को पांच फ़ीसदी आरक्षण के संबंध में अधिसूचना जारी
राज्य सरकार ने विशेष पिछड़ा वर्ग को पांच फ़ीसदी आरक्षण के संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के जारी होने के साथ ही अब सरकारी नौकरियों गुर्जरों सहित विशेष पिछड़ा वर्ग सभी जातियों को 5 फ़ीसदी आरक्षण मिलने का रास्ता साफ़ हो गया है।
अब शिक्षण संस्थाओं में दाखिले और सरकारी नौकरियों में विशेष पिछड़ा वर्ग के लोगों को इसका लाभ मिल सकेगा।
दरअसल, एसबीसी वर्ग को पांच फ़ीसदी आरक्षण के सम्बन्ध में बिल पहले ही विधानसभा में पारित किया जा चुका था। इसके बाद इसपर राज्यपाल की ओर से भी मुहर लग गई थी। अब सरकार की अधिसूचना लागू होने के बाद से यह संशोधित आरक्षण व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू होगी।
गौरतलब है कि पिछले महीने विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने राजस्थान विशेष पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक-2015 और राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग (राज्य की शैक्षिक संस्थाओं में सीटों और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों का आरक्षण) विधेयक-2015 पारित करवा दिए थे।
एसबीसी में शामिल हैं ये पांच जातियां हैं शामिल
1. बंजारा, बालदिया, लबाना, 2. गाडिया लोहार, गाडोलिया, 3. गूजर, गुर्जर, 4. राईका, रैबारी, देबासी, 5. गडरिया, गाडरी, गायरी।
यहां मिलेगा फ़ायदा
शैक्षिक संस्थाओं और पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए और राज्य के अधीन सेवाओं में नियुक्तियों और पदों में पांच प्रतिशत आरक्षण मिलेगा। एसबीसी की जातियों में आने वाले क्रीमीलेयर से संबंधित व्यक्ति नियुक्तियों में आरक्षण के पात्र नहीं होंगे। स्थानांतरण और प्रतिनियुक्ति से भरे जाने वाले पद या एकल पद आरक्षण लागू नहीं होगा।
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