दो अफीम तस्करों को 5-5 साल कठोर कैद
कोटा. करीब आठ साल पहले अफीम तस्करी के मामले में गिरफ्तार दो तस्करों को एनडीपीएस अदालत ने शनिवार को 5-5 साल कठोर कैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
नारकोटिक्स विभाग की टीम को 27 फरवरी 2007 को नयापुरा क्षेत्र में एक संदिग्ध व्यक्ति द्वारा मादक पदार्थ लाने की सूचना मिली थी। इस पर विभाग के निरीक्षक मय टीम के विवेकानंद चौराहा नयापुरा स्थित एक ट्रेवल्स एजेंसी के बाहर पहुंचे।
वहां से जैसे ही दरा स्टेशन मोड़क निवासी रामसिंह बाहर निकला तो टीम ने उसकी तलाशी ली। उसके पास से तीन पॉलीथिन थैलियों में 1 किलो 150 ग्राम अफीम बरामद की। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया।
अनुसंधान के दौरान रामसिंह ने बताया कि उसे यह अफीम हसनपुरा मोड़क निवासी बृजराज सिंह ने बेची थी। पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार किया। अदालत ने दोनों तस्करों को दोषी पाए जाने पर 5-5 साल कठोर कैद व 50-50 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है।
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