जयपुर।आईपीएस पंकज चौधरी को नहीं मिली राहत
आईपीएस पंकज चौधरी को पत्नी के साथ विवाद के चलते सरकार की ओर से कार्रवाई की आशंका पर हाईकोर्ट ने कोई राहत देने से इनकार कर दिया है। न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने पंकज चौधरी की याचिका खारिज करते हुए कहा है कि मामले में कोर्ट के हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है और यदि कोई कार्रवाई होती है तो चौधरी उचित विधिक उपचार अपना सकते हैं।
कार्रवाई की आशंका रोकने की थी गुहार
2009 बैच के आईपीएस अफसर चौधरी का कहना है कि उन्होंने चार दिसंबर,2005 को बनारस में सुधा गुप्ता से शादी की थी। शादी के बाद विवाद होने पर चौधरी ने बनारस पारिवारिक कोर्ट में तलाक की अर्जी दायर की थी। अर्जी 21 दिसंबर,2013 को ाारिज हो गई। चौधरी ने इलाहबाद हाईकोर्ट में अपील कर र ाी है। चौधरी का कहना है कि उन्होंने कई ा्रष्ट नेताओं व असामाजिक तत्वों के िालाफ उच्चाधिकारियों व राजनैतिक दबाव की परवाह किए बिना कार्रवाई की है। इस कारण कई बार ट्रांसफर हुआ है। पत्नी सुधा गुप्ता ने 18 फरवरी,2013 को राज्य के गृह सचिव को शिकायत की व इसकी प्रति राज्य महिला आयोग सहित डीजीपी,दिल्ली महिला आयोग व राजस्थान के राज्यपाल को ाी ोजी थीं। अक्टूबर 2013 व जनवरी-2014 में स्पष्टीकरण मांगा गया था। स्पष्टीकरण के साथ संबंधित दस्तावेज ाी दे दिए। लेकिन डीजीपी र्दु ाावनावश उसे प्रताडित करने के लिए बार-बार नोटिस दे रहे हैं। जैसलमेर से बूंदी ट्रांसफर होने पर बूंदी पहुंचने से पूर्व ही नोटिस की एक प्रति बूंदी एसपी को ोज दी। चौधरी ने सरकार को पारिवारिक विवाद के कारण कोई कार्रवाई नहीं करने के आदेश देने की गुहार की थी। कोर्ट ने आदेश देने का कोई आधार नहीं होने के कारण याचिका खारिज कर दी है।
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