गुरुवार, 24 सितंबर 2015

मौसी-भानजे को दस-दस साल कठोर कारावास

मौसी-भानजे को दस-दस साल कठोर कारावास

श्रीगंगानगर. दो साल पहले पुरानी आबादी से एक नाबालिग छात्रा को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर दुराचार करने के जुर्म में अदालत ने एक महिला समेत दो जनों को दस-दस साल के कठोर कारावास और पच्चीस-पच्चीस हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। यह निर्णय गुरुवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश (लैंगिक अपराधों से बालकों का सरंक्षण प्रकरण) ओमप्रकाश सींवर ने सुनाया।

विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश आर्य ने बताया कि पुरानी आबादी में बारहवीं कक्षा में अध्ययनरत एक छात्रा को बहला फुसलाकर भगा लेने पर महिला थाना पुलिस ने संबंधित छात्रा के पिता की ओर से 3 मार्च 2013 को मामला दर्ज किया। पीडि़ता के पिता ने रिपोर्ट में बताया कि छात्रा ट्यूशन का कहकर 15 फरवरी 2013 को गायब हो गई, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की। अनुसंधान में पाया गया था कि इस छात्रा को श्रीबजयनगर क्षेत्र गांव 40 जीबी गुरबाज सिंह उर्फ बाज पुत्र दर्शन सिंह अपनी बाइक पर बिठाकर भगा ले गया। इस काम में गुरबाज की मौसी गुरुनगर पुरानी आबादी निवासी मनदीप कौर पत्नी रामसिंह ने सहयोग किया। पहले मौसी के घर फिर बस से वह श्रीबिजयनगर क्षेत्र गांव 2 एसटीबी में ले गया और वहां शादी का झांसा देकर उससे दुराचार किया। पुलिस ने आरोपी गुरबाज सिंह और मनदीप कौर के खिलाफ पोस्को और भादंसं की धारा 376 में मामला दर्ज कर जांच के बाद उन्हें अदालत में पेश किया।

पीडि़ता को मिलेगा पचास हजार का प्रतिकर

अदालत ने आरोपी गुरबाज सिंह और उसकी मौसी मनदीप कौर को पोस्को की विभिन्न धाराओं और भादंसं की धारा 376 में दोषी मानते हुए दस-दस साल कठोर कारावास व 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना राशि पचास हजार रुपए जमा होने के उपरांत यह राशि पीडि़ता को प्रतिकर के रूप में देने के आदेश भी दिए।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें