अतिक्रमण के मामलांे मंे कानूनी कार्यवाही करें: शर्मा
-ग्रामीण क्षेत्रांे मंे गोचर एवं राजकीय भूमि पर होने वाले अतिक्रमणांे को लेकर जिला कलक्टर ने राजस्व अधिकारियांे को कानूनी कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित के मामलांे मंे तहसीलदार प्राथमिकता से कार्यवाही करें।
बाड़मेर, 12 सितंबर। ग्रामीण क्षेत्रांे मंे गोचर एवं राजकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वाले लोगांे के खिलाफ कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। इसको लेकर राजस्व अध्ािकारियांे की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार मंे राजस्व अधिकारियांे की बैठक के दौरान यह बात कही।
जिला कलक्टर शर्मा ने कहा कि आमतौर पर राजस्व अधिकारी अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करने मंे कौताही बरतते है। उनको यह रवैया बदलना होगा। भूमि रूपातंरण के मामलांे मंे टर्म एंड कंडीशन का पता किया जाए कि शर्ताे के अनुरूप उसका उपयोग किया गया है अथवा नहीं। उन्हांेने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणांे का तत्परता से निस्तारण करने के साथ संपरिवर्तन, राजस्व वसूली, नामातंरण खोलने, सीमा ज्ञान ,जांच एवं लंबित राजस्व प्रकरणांे का तत्परता से निस्तारण कर नियमित रूप से सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर ने कहा कि लंबित राजस्व प्रकरणांे को प्राथमिकता से निपटाएं। तहसीलदार नामांतरण खोलने एवं सीमा ज्ञान के प्रकरणांे का अविलंब निस्तारण करें। पटवारियांे को पाबंद किया जाए कि उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले नामान्तरण के प्रकरणांे का इन्द्राज करते समय मंे तिथि आवश्यक रूप से अंकित करें। जिला कलक्टर ने राजस्व वसूली की कार्यवाही तत्परता से करने के साथ जमाबंदी लेखन, पंचायत चुनाव संबंधी प्राप्त शिकायतों के निस्तारण, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन प्राप्त कर 30 सितंबर तक जिला कार्यालय को भिजवाने, भामाशाह योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी पेंशनधारियों, महात्मा गांधी नरेगा योजना के एक्टिव जोब कार्डधारियांे भामाशाह योजना, आधार एवं बैंकों से जोड़कर सीडिग का शत-प्रतिशत कार्य कराने के निर्देश संबंधित उपखण्ड अधिकारियों निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने बैठक के दौरान पासबूक वितरण, जमाबंदियांे की स्थिति, महालेखाकार के बकाया प्रकरणांे के साथ विभिन्न प्रकरणांे की समीक्षा करते हुए भू राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए।
जिला कलक्टर शर्मा ने कहा कि आमतौर पर राजस्व अधिकारी अतिक्रमण के खिलाफ कार्यवाही करने मंे कौताही बरतते है। उनको यह रवैया बदलना होगा। भूमि रूपातंरण के मामलांे मंे टर्म एंड कंडीशन का पता किया जाए कि शर्ताे के अनुरूप उसका उपयोग किया गया है अथवा नहीं। उन्हांेने कहा कि राजस्व अधिकारी राजस्व प्रकरणांे का तत्परता से निस्तारण करने के साथ संपरिवर्तन, राजस्व वसूली, नामातंरण खोलने, सीमा ज्ञान ,जांच एवं लंबित राजस्व प्रकरणांे का तत्परता से निस्तारण कर नियमित रूप से सूचना भिजवाना सुनिश्चित करें।
जिला कलक्टर ने कहा कि लंबित राजस्व प्रकरणांे को प्राथमिकता से निपटाएं। तहसीलदार नामांतरण खोलने एवं सीमा ज्ञान के प्रकरणांे का अविलंब निस्तारण करें। पटवारियांे को पाबंद किया जाए कि उनके समक्ष प्रस्तुत किए जाने वाले नामान्तरण के प्रकरणांे का इन्द्राज करते समय मंे तिथि आवश्यक रूप से अंकित करें। जिला कलक्टर ने राजस्व वसूली की कार्यवाही तत्परता से करने के साथ जमाबंदी लेखन, पंचायत चुनाव संबंधी प्राप्त शिकायतों के निस्तारण, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के आवेदन प्राप्त कर 30 सितंबर तक जिला कार्यालय को भिजवाने, भामाशाह योजना के तहत सामाजिक सुरक्षा योजना के लाभार्थी पेंशनधारियों, महात्मा गांधी नरेगा योजना के एक्टिव जोब कार्डधारियांे भामाशाह योजना, आधार एवं बैंकों से जोड़कर सीडिग का शत-प्रतिशत कार्य कराने के निर्देश संबंधित उपखण्ड अधिकारियों निर्देश दिए। जिला कलक्टर ने बैठक के दौरान पासबूक वितरण, जमाबंदियांे की स्थिति, महालेखाकार के बकाया प्रकरणांे के साथ विभिन्न प्रकरणांे की समीक्षा करते हुए भू राजस्व वसूली के लिए अभियान चलाने के निर्देश दिए।
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