जोधपुर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार थानेदार और पत्नी जाएंगे जेल
70 हजार रुपए की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार थानेदार और उसकी पत्नी को शुक्रवार को एसीबी भ्रष्टाचार मामलात अदालत के मजिस्ट्रेट के घर पेश किया गया। संभावना है कि दोनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जाएगा।
उल्लेखनीय है कि राज्य के एडीजी (कानून-व्यवस्था) के निर्देश पर गत 19 सितम्बर की रात दो से 20 सितम्बर की सुबह पांच बजे हथियारबंद नाकाबंदी की गई थी। बिलाड़ा थाने के एसआई परबतसिंह ने प्राइवेट बस की तलाशी में यात्री सागर पाण्ड्या से चांदी की चालीस सिल्लियां जब्त की थीं। यह चांदी जोधपुर निवासी ज्वैलर ओमप्रकाश सोनी ने मंगवाई थी।
सागर पाण्ड्या के जमानत पर रिहा होने पर मालिक ओमप्रकाश ने चांदी छुड़ाने के लिए उप निरीक्षक परबतसिंह से सम्पर्क किया। एसआई ने उसे कहा कि चांदी को अदालत के आदेश पर ही छोड़ा जा सकता है। सोनी ने संबंधित कागजात जल्द ही कोर्ट में पेश करने का आग्रह किया। ताकि वह चांदी छुड़ा सके। इसके लिए एसआई ने एक लाख रुपए की मांग की। सोनी के आग्रह पर 70 हजार रुपए में बात तय हुई।
इसकी शिकायत ओमप्रकाश सोनी ने बुधवार को एसीबी (ग्रामीण) चौकी में की। गोपनीय सत्यापन कराने पर एसआई के 70 हजार रुपए मांगने की पुष्टि हुई। उसने यह राशि केबीएचबी में सेक्टर दो स्थित आवास पर पत्नी तक पहुंचाने को कहा।
गुरुवार अपराह्न ओमप्रकाश राशि लेकर थानेदार के घर पहुंचा और पत्नी पारस कंवर को रिश्वत राशि दे दी। तभी इशारा मिलते ही एसीबी के निरीक्षक अनिल शर्मा ने वहां दबिश देकर पारस कंवर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। उससे राशि भी जब्त कर ली गई। अग्रिम कार्रवाई के लिए उन्हें केबीएचबी थाने ले जाया गया।
एसीबी (ग्रामीण) के निर्देश पर एसीबी पाली के उपाधीक्षक अन्नराजसिंह राजपुरोहित बिलाड़ा थाने पहुंचे तथा थानेदार परबतसिंह को हिरासत में ले लिया। उन्हें देर शाम कुड़ी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड थाने लाया गया, जहां ब्यूरो ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया।
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