बाड़मेर। खादी वस्त्रो की फुटकर बिक्री पर विशेष छूट
बाड़मेर,11 सितंबर। प्रदेश में खादी वस्त्रो की फुटकर बिक्री पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सूती एवं उनी खादी पर 10 फीसदी तथा रेशमी, पोली वस्त्र एवं पोली वूल पर पांच फीसदी की दर से 108 दिवसांे के दौरान छूट प्रदान की गई है।
जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि इस संबंध मंे राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। इसके तहत अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016 के दौरान आने वाले राजकीय आदेशांे को छोड़कर यह छूट मिलेगी। खादी ग्रामोद्योग आयोग की ओर से पंजीकृत खादी संस्था या समिति द्वारा संचालित बिक्री भंडार, उत्पादन केन्द्र प्रदर्शनियांे को यह छूट देय होगी। खादी निर्यात एवं सरकारी बिक्री पर छूट देय नहीं होगी। प्रत्येक संस्था को छूट की अवधि के दौरान दी गई मासिक छूट की संकलित सूचना प्रत्येक माह की समाप्ति के तुरंत बाद खादी बोर्ड को प्रस्तुत करनी होगी। बिक्री की गई राशि को आयोग के नियमानुसार प्रतिदिन संबंधित बैंक मंे जमा कराना अनिवार्य होगा।
बाड़मेर,11 सितंबर। प्रदेश में खादी वस्त्रो की फुटकर बिक्री पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान सूती एवं उनी खादी पर 10 फीसदी तथा रेशमी, पोली वस्त्र एवं पोली वूल पर पांच फीसदी की दर से 108 दिवसांे के दौरान छूट प्रदान की गई है।
जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि इस संबंध मंे राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। इसके तहत अक्टूबर 2015 से फरवरी 2016 के दौरान आने वाले राजकीय आदेशांे को छोड़कर यह छूट मिलेगी। खादी ग्रामोद्योग आयोग की ओर से पंजीकृत खादी संस्था या समिति द्वारा संचालित बिक्री भंडार, उत्पादन केन्द्र प्रदर्शनियांे को यह छूट देय होगी। खादी निर्यात एवं सरकारी बिक्री पर छूट देय नहीं होगी। प्रत्येक संस्था को छूट की अवधि के दौरान दी गई मासिक छूट की संकलित सूचना प्रत्येक माह की समाप्ति के तुरंत बाद खादी बोर्ड को प्रस्तुत करनी होगी। बिक्री की गई राशि को आयोग के नियमानुसार प्रतिदिन संबंधित बैंक मंे जमा कराना अनिवार्य होगा।
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