कर्मचारियों के लिए दो बच्चों की अनिवार्यता में ढील दे सकती है राजस्थान सरकार
जयपुर। राजस्थान सरकार अपने सरकारी कर्मचारियों के लिए दो बच्चों की अनिवार्यता के नियम में ढील दे सकती है। इसके लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार ने भी एक पत्र. राज्य सरकार को भेजा है।
राजस्थान में जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकारी नौकरी में आने और आने के बाद पदोन्नति आदि के लिए दो बच्चों की अनिवार्यता का नियम वर्ष 2002 में लागू किया गया था। इसके तहत वर् 2002 के बीच जो भी सरकारी कर्मचारी नियुक्त हुए हैं, उनके तीन बच्चे होने पर उन्हें पदोन्नति से वंचित कर दिया जाता है। भर्ती के समय भी इस बारे में एकपथ पत्र लिया जाता है।
इसी तरह का नियम नगर निगम और पंचायत चुनाव लडने वालों के लिए भी लागू किया गया है। अब यह माना जा रहा है कि सरकार की इस अनिवार्यता के कारण कन्या भ्रूण हत्या और भ्रूण की लिंग जांच के मामले ज्यादा सामने आ रहे हैं।
जनसंगठनों का एक समूह भी इस बारे में सरकार को कई ज्ञापन दे चुका है। अब केन्द्र सरकार ने भी इस बारे में एक पत्र राज्य को लिखा है। कार्मिक विभाग के सूत्रों का कहना है कि राज्य सरकार इस बारे में अन्य राज्यों से रिपोर्ट मंगवा रही है और इसके अध्ययन के बाद इस नियम में ढील दी जा सकती है।
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