शुक्रवार, 18 सितंबर 2015

स्मैक तस्कर को 5 साल कठोर कैद

स्मैक तस्कर को 5 साल कठोर कैद

कोटा. जीआरपी थाना क्षेत्र में गिरफ्तार एक स्मैक तस्कर को अदालत ने शुक्रवार को 5 साल कठोर कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है, जबकि दूसरे को दोषमुक्त कर दिया।

जीआरपी के तत्कालीन थानाधिकारी ने 8 अप्रेल 2014 को प्लेटफार्म नम्बर एक पर खड़ी जम्मूतवी ट्रेन के सामान्य कोच की चैकिंग की। इस दौरान उन्हें देखकर रतलाम के चौरासी बयारला निवासी समरथ धाकड़ भागने लगा।

उसे पकड़कर तलाशी ली तो उसके पास से 95 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया। अनुसंधान के दौरान जानकारी मिली कि उसे मंदसौर निवासी शिवनारायण धाकड़ ने स्मैक सप्लाई की थी।

इस पर उसके खिलाफ भी मामला दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने समरथ को दोषी मानते हुए 5 साल कठोर कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया, जबकि शिव नारायण को दोष मुक्त कर दिया।

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