शुक्रवार, 18 सितंबर 2015

बाड़मेर,वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन 22 सितंबर तक



बाड़मेर,वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन 22 सितंबर तक

बाड़मेर,18 सितंबर। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के लिए संबंधित उपखंड अधिकारी कार्यालयांे मंे 22 सितंबर तक आवेदन किया जा सकता है। तीर्थ यात्रा के लिए 5 अक्टूबर को लाटरी के जरिए वरिष्ठ नागरिकांे का चयन किया जाएगा।

जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि वरिष्ठ नागरिकांे को 11 तीर्थ स्थानांे की निःशुल्क यात्रा कराई जाएगी। इसके तहत बाड़मेर जिले से 285 तीर्थ यात्रियांे को तीर्थ यात्रा पर भिजवाया जाएगा। इसके लिए वरिष्ठ नागरिकों से 7 सितंबर से उपखंड स्तर पर आवेदन लिए जा रहे है। तीर्थ यात्रा के लिए पहली रेलगाड़ी 26 अक्टूबर को रवाना होगी। उन्होंने बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को जगन्नाथपुरी, रामेश्वरम, वैष्णोदेवी, तिरूपति, गया-काशी, अमृतसर, सम्मेदशिखर, गोवा, द्वारिकापुरी, बिहार शरीफ और शिरडी में से किसी एक स्थान की यात्रा कराई जाएगी।

तीर्थ यात्रा के लिए पात्रताः वरिष्ठ नागरिक तीर्थ योजना के तहत यात्रा के लिए आवेदन करने वाले वरिष्ठ नागरिक की आयु 60 वर्ष से अधिक होनी चाहिए तथा वह आयकरदाता नहीं हो। इस योजना मंें पहले यात्रा नहीं की होने के संबंध में उसे घोषणा पत्र देना होगा। वरिष्ठ नागरिक को किसी संक्रामक रोग ग्रसित नहीं होने के साथ यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह व्यक्ति प्रस्तावित दस दिवसीय यात्रा के लिए शारीरिक तौर पर स्वस्थ एवं सक्षम है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र व राज्य सरकार के उपक्रम, स्थानीय निकाय से सेवानिवृत्त कर्मचारी, अधिकारी व उनके जीवन साथी योजना में पात्र नहीं होंगे।

आवेदन की प्रक्रियाः इच्छुक वरिष्ठ यात्री तीर्थ यात्रा के लिए आवेदन उपखंड अधिकारी कार्यालय से ले सकते हैं अथवा देवस्थान विभाग की वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के साथ स्टांप साइज का नवीनतम रंगीन फोटो निर्धारित स्थान पर लगाना होगा। आवेदन के साथ निवास के साक्ष्य के लिए मतदाता पहचान पत्र की फोटो प्रतिलिपि लगानी होगी। आवेदन में अपनी पसंद के दो तीर्थ स्थलों का वरीयता से उल्लेख करना होगा। तीर्थ यात्रा के लिए वरिष्ठ नागरिक की आयु 70 वर्ष से अधिक होने पर वह अपने साथ एक सहायक ले जा सकेगा। आवेदन मंे इसकी भी फोटो चस्पा करनी होगी। सहायक के रूप मंे वरिष्ठ नागरिक अपने जीवन साथी को भी ले जा सकेंगे। जिला कलक्टर की ओर से चयनित यात्रियों की सूची राज्य सरकार की ओर से निर्धारित एजेंसी को सौंपी जाएगी। एजेंसी यात्रियों को तीर्थ यात्रा पर ले जाने की व्यवस्था करेगी। यात्रियों के साथ बतौर एस्काॅर्ट देवस्थान विभाग, पर्यटन विभाग, राजस्व विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों को भेजा जाएगा।

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