जोधपुर लापता विवाहिता के ससुराल वालों का नार्को टेस्ट कराने का आदेश
बीकानेर में अपने पीहर से 13 सितम्बर, 2014 को ससुराल ले जाई गई एक विवाहिता के गायब हो जाने के मामले में हाईकोर्ट ने विवाहिता के ससुराल वालों का नार्को टेस्ट कराने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने पुलिस को 4 सप्ताह का समय दिया है।
वरिष्ठ न्यायाधीश गोपालकृष्ण व्यास तथा न्यायाधीश विजय विश्नोई की खण्डपीठ ने विवाहिता के पिता अनवर अली की ओर से डाक से भेजे गए पत्र के आधार पर कोर्ट द्वारा स्वप्रेरणा से दायर याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया।
खण्डपीठ में सुनवाई के दौरान मामले के न्यायमित्र कुलदीप वैष्णव ने बताया कि विवाहिता को उसके ससुराल वाले 13 सितम्बर, 2014 को ले गए थे। इसके दूसरे दिन ही ससुराल की ओर से उसकी गुमशुदगी पुलिस थाने में दर्ज करा दी गई।
याचिकाकर्ता की ओर पुलिस ने 25 मार्च, 2015 को एफआईआर दर्ज की। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता एक गरीब व्यक्ति है तथा उसके पास यात्रा करने तक के पैसे तक नहीं है।
इस पर खण्डपीठ ने सरकार से उसके हाईकोर्ट तक आने-जाने का यात्रा व्यय भुगतान करने के आदेश भी दिए थे। इस मामले में तत्कालीन बीकानेर आईजी जी.एल. शर्मा को भी तलब किया गया था।
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