भीलवाड़ा।पत्नी व पुत्र के हत्यारे को उम्रकैद
भीलवाड़ा। अपर सेशन न्यायालय ने सुनाए एक फैसले में पत्नी व मासूम पुत्र की चाकू से गला रेत कर हत्या करने के आरोपित युवक को उम्रकैद की सजा सुनाई। यह वारदात दो वर्ष पूर्व गंगापुर कस्बे में हुई थी। आरोपित गिरफ्तारी के बाद से न्यायिक अभिरक्षा में है।
केस डायरी के अनुसार गंगापुर कस्बे में गत 27 अगस्त 2013 की रात करीब साढ़े दस बजे कस्बा निवासी प्रकाश सोनी कस्बे में गौरीशंकर शर्मा के मकान के समीप से निकल रहा था। इस दौरान सोनी ने गौरीशंकर के किरायेदार राजकीय चिकित्सालय में मेल नर्स शैलेष पटेल को अपनी मोटरसाइकिल पर टाट की बोरी को लादते हुए देखा। बोरी मोटरसाइकिल से गिर गई। बोरी में शैलेश की पत्नी फीमेल नर्स जैनीफर रक्तरंजित अवस्था में बंधी हुई थी।
प्रकाश सोनी को देखते ही शैलेष मोटरसाइकिल छोड़ कर भाग गया। इसके बाद हो हल्ला मचने पर लोग एकत्रित हो गए। लोगों ने बोरी को खोला तो उसमें जैनीफर मृत मिली। लोगों ने जैनीफर के छह माह के पुत्र आरव की तलाश की तो वह भी नहीं मिला।
इस दौरान मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों की मदद से आरोपित शैलेष को खून से लथपथ हालत में दबोच लिया। पूछताछ में उसने पत्नी व पुत्र आरव की चाकू से गोद कर हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस ने बाद मेंं आरोपित की निशानदेही पर आरव का शव डेलाना बस स्टैंड के समीप एक नाले से बरामद किया। पूछताछ में आरोपित ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह को लेकर वारदात को अंजाम देना कबूल किया। पुलिस ने बाद में आरोपित को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया।
कैम्प कोर्ट में फैसला
गंगापुर पुलिस ने अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट गंगापुर में 17 अक्टूबर 2013 को आरोपित के खिलाफ चालान पेश किया। यह प्रकरण बाद में सुनवाई के लिए अपर सेशन न्यायालय संख्या प्रथम भीलवाड़ा में स्थानान्तरित हो गया। यहां अपर लोक अभियोजक मुकंदसिंह पंवार ने आरोपित शैलेष पटेल के खिलाफ अपराध साबित करने के लिए 20 गवाह व 58 दस्तावेज पेश किए। अपर सेशन न्यायाधीश महेन्द्र कुमार मेहता की अदालत ने गुरुवार को गंगापुर में कोर्ट कैम्प के दौरान आरोपित शैलेश को पत्नी व पुत्र की हत्या का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।
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