एकाउटेंट भर्ती परीक्षा में नकल, आईओ को रिकार्ड पेश करने के निर्देश
जयपुर हाईकोर्ट ने अगस्त के पहले हफ्ते में आयोजित जनियर एकाउटेंट व तहसील रेवेन्यू एकाउटेंट भर्ती परीक्षा में नकल करने के मामले की जांच संबंधी रिकार्ड तलब करने के निर्देश दिए हैं। न्यायाधीश मोह मद रफीक ने यह अंतरिम निर्देश विजय कुमार सैन व अन्य की याचिका पर दिए।
कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता इंद्रजीत सिंह को आईओ से रिकार्ड मंगवाने के निर्देश देते हुए सुनवाई 7 सितंबर को तय की है। आरोप है कि आरपीएससी की ओर से दो अगस्त को आयोजित भर्ती परीक्षा में कई अ यर्थियों को ब्लूटूथ के जरिए नकल करते हुए पकड़ा था।
इसके लिए नकल करवाने वाला एक गिरोह काम कर रहा था। पुलिस ने इस संबंध में दर्जनों मुकदमे दर्ज किए हैं व अ यर्थियो की बनियान में लगाए गए ब्लूटूथ व सिम आदि भी बरामद किए हैं। मामले में एसओजी जांच कर रही है। याचिका में भर्ती परीक्षा निरस्त कर नए सिरे से करवाने की गुहार की है।
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