गुरुवार, 13 अगस्त 2015

बाड़मेर समाचार डायरी। कलेकटर परिसर से सरकारी खबरें

बाड़मेर समाचार डायरी।  कलेकटर परिसर से सरकारी खबरें 

पांच हजार एवं अधिक की  राशि ई चालान से जमा होगी
बाडमेर, 13 अगस्त। शासन सचिव एवं परिवहन आयुक्त जयपुर के निर्देशानुसार सोमवार से पांच हजार अथवा इससे अधिक की समस्त जमाएं ई चालान अथवा इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा होगी।

जिला परिवहन अधिकारी डी.डी. मेघानी ने बताया कि वित्त विभाग के परिपत्र के अनुसार सरकारी राजस्व जमाएं ई ग्रास के माध्यम से करने की व्यवस्था लागू की गई है जिसका उदृेश्य जमाकर्ता को इलेक्ट्रोनिक चालान अथवा इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से किसी भी स्थान पर किसी भी समय राशि जमा कराने की सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होने बताया कि परिवहन विभाग में वाहन स्वामियों, विक्रेताओं द्वारा ई चालान से जमा कराई जाने वाली राशि तीस हजार रूपये अथवा इससे अधिक की समस्त जमाएं ई चालान के माध्यम से जमा कराई जा रही है। अब सोमवार से पांच हजार रूपये अथवा इससे अधिक की समस्त जमाएं ई चालान के माध्यम से अनिवार्य रूप से जमा होगी।

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राजस्व राज्यमंत्री चैधरी आज बाडमेर आएगें

बाडमेर, 13 अगस्त। राजस्व राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) अमराराम चैधरी आज बाडमेर आएगें।

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राजस्व राज्यमंत्री चैधरी 14 अगस्त को पोकरण से प्रातः 10.00 बजे प्रस्थान कर दोपहर एक बजे बालोतरा आएगें तथा बालोतरा से 5.00 बजे प्रस्थान कर सायं. 7.00 बजे सर्किट हाउस बाडमेर पहुंचेगे तथा रात्रि विश्राम करेंगे। वे शनिवार को आदर्श स्टेडियम में आयोजित होने वाले स्वतन्त्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह में बतौर मुख्य अतिथि झण्डारोहण करने के बाद बाडमेर से दोपहर 2.30 बजे बालोतरा के लिए प्रस्थान कर जाएगें।

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छात्रसंघ चुनाव के मध्यनजर निषेधाज्ञा जारी

बाडमेर, 13 अगस्त। जिले में राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय बाडमेर, एमबीसी राजकीय महिला महाविद्यालय बाडमेर, डीआरजे कन्या महाविद्यालय बालोतरा, एमबीआर राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय बालोतरा, राजाकीय महाविद्यालय गुडामालानी, सांवरिया महाविद्यालय धोरीमना एवं राजकीय महाविद्यालय बायतु में होने वाले छात्रसंघ चुनाव 2015 का मतदान एवं मतगणना शांतिपूर्वक, स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष, सुव्यवस्थित ढंग से सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराने जाने तथा बाडमेर व बालोतरा शहर, गुडामालानी, बायतु व धोरीमना कस्बा में शांति एवं कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला मजिस्टेªट मधुसूदन शर्मा ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।

जिला मजिस्टेªट शर्मा द्वारा जारी आदेश के अनुसार कोई भी छात्र उक्त महाविद्यालयों के परिसर व बाडमेर व बालोतरा शहर एवं गुडामालानी, बायतु व धोरीमना कस्बा में अपने साथ घातक हथियार, लाठी आदि लेकर नहीं घूमेगा, न ही प्रदर्शन करेगा, न ही कोई छात्र किसी जाति, वर्ग विशेष को ठेस पहुंचाने वाले नारे लगाएगा तथा न ही भाषण, उद्बोधन देगा। उक्त महाविद्यालयों में पांच अथवा पांच से अधिक समूह में कोई भी छात्र एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी छात्र संघ संबंधित उपखण्ड मजिस्टेªट / कार्यपालक मजिस्टेªट की लिखित पूर्व अनुमति के बिना जुलूस, सभा का आयोजन नहीं कर सकेगा। उक्त आदेश 26 अगस्त तक प्रभावी रहेगा। आदेश की अवहेलना करने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत अभियोग चलाया जा सकेगा।

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