नरेगा की वार्षिक कार्य योजना बनाने के निर्देश
-जिला कलक्टर ने महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वर्ष 2016-17 की कार्य योजना एवं श्रम बजट तैयार करने के लिए संबंधित अधिकारियांे को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
बाड़मेर, 13 अगस्त। आगामी वित्तीय वर्ष 2016-17 के श्रम बजट एवं अकुशल श्रमिकांे की मांग पूर्ति के लिए अनुमत कार्याें का चयन कर वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए है। इसके लिए 20 अगस्त तक आवश्यक रूप से ग्राम सभाआंे का आयोजन कर वार्षिक कार्य योजना ग्राम पंचायत स्तर पर अनुमोदित करनी होगी।
जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने बताया कि नवीन कार्याें के साथ पूर्व के वर्षाें के अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना के ऐसे कार्य जो कि योजनान्तर्गत अभी तक स्वीकृत अथवा प्रारंभ नहीं किए जा सके है, को चिन्हित करके वर्ष 2016-17 की वार्षिक कार्य योजना मंे शामिल करने के निर्देश दिए गए है। उनके मुताबिक लाइन विभागांे की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अन्य कार्यकारी संस्थाआंे एवं विभागांे के अधिकारियांे को कहा गया है कि महात्मा गांधी नरेगा योजना मंे कार्यकारी संस्था के रूप मंे कराए जाने वाले एवं कन्वर्जेन्स के माध्यम से कराये जाने वाले प्रस्तावित कार्याें का चिन्हीकरण अपने स्तर पर कर ले, ताकि उनको वार्षिक कार्य योजना मंे शामिल किया जा सके।
शर्मा ने बताया कि संबंधित विकास अधिकारियांे को निर्देशित किया गया है कि वे ग्राम सभाआंे की तिथियां निर्धारित करने के साथ उसके अनुरूप ग्राम सभाओं का आयोजन करवाना सुनिश्चित करें। ग्राम सभाओं की तिथियांे से सभी जन प्रतिनिधियांे को भी अवगत कराने को कहा गया है। सभी जन प्रतिनिधियांे एवं विभागांे को यह अवगत कराने के निर्देश दिए गए है कि वार्षिक कार्य योजना अनुमोदित होने के बाद कोई भी नया कार्य जोड़ा जाना अथवा कराया जाना संभव नहीं होगा। इसी तरह श्रम सामग्री का अनुपात 60ः40 प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर संधारित करना होगा। वार्षिक कार्य योजना मंे किसी भी ग्राम पंचायत मंे सामग्री मद मंे व्यय 40 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए।
जिला कलक्टर के मुताबिक वार्षिक कार्य योजना मंे होने वाले व्यय का 60 प्रतिशत कृषि एवं कृषि से संबद्व गतिविधियांे पर किया जाना आवश्यक होगा। वार्षिक कार्य योजना 2016-17 को बनाते समय यह ध्यान रखा जावे कि वित्तीय वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 मंे हुए वास्तविक व्यय तथा 2015-16 के अनुमानित व्यय से लगभग दो गुना से अधिक की लागत के कार्य योजनान्तर्गत प्रस्तावित नहीं किए जाए। यह सीमा ग्राम पंचायत स्तर से लेकर जिला परिषद स्तर तक लागू की जाये। ग्राम सभा मंे संक्षिप्त कार्यवाही विवरण मंे यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाए कि वार्षिक कार्य योजना एवं श्रम बजट 2016-17 का अनुमोदन किया जाता है। वार्षिक योजना एवं श्रम बजट को नरेगा वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से अपलोड करना होगा।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपालराम बिरदा ने बताया कि सर्वप्रथम वार्षिक कार्य योजना मंे पूर्व वर्षाें के अधूरे कार्याें को प्राथमिकता से पूर्ण कराने के लिए सम्मिलित करने के निर्देश दिए गए है। साथ ही यह आवश्यक रूप से ध्यान रखने को कहा गया है कि कार्य तकनीकी रूप से व्यवहारिक होने के साथ गांव एवं ग्रामीणांे के लिए उपयोगी हो तथा कार्य का आउटकम भी कार्य के साथ अंकित किया जाए। अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक सुरेश कुमार दाधीच ने बताया कि ग्राम सभाआंे के लिए व्यापक एवं विस्तृत प्रचार-प्रसार, दीवार लेखन एवं पम्पलेट वितरण के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए है। प्रचार-प्रसार के जरिए योजनान्तर्गत अनुमत कार्याें के बारे मंे भी जानकारी उपलब्ध कराने को कहा गया है। दाधीच के मुताबिक वार्षिक कार्य योजना निर्माण के लिए विभागीय दिशा-निर्देशांे के अनुसार कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। इसके तहत 15 सितंबर तक कार्यक्रम अधिकारी समेकित ग्राम पंचायत योजनाआंे को ब्लाक पंचायत मंे प्रस्तुत करेगा। इसके बाद दो अक्टूबर तक पंचायत समितियां ब्लाक वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित करने के साथ जिला कार्यक्रम समन्वयक को प्रस्तुत करेंगे। इसी तरह जिला स्तर पर 1 दिसंबर तक जिला परिषद मंे जिला वार्षिक कार्य योजना को अनुमोदित किया जाएगा।
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