गुरुवार, 27 अगस्त 2015

बाड़मेर,भूमि दरें निर्धारित, 7 सितंबर से लागू नई दरें


बाड़मेर,भूमि दरें निर्धारित, 7 सितंबर से लागू नई दरें

भूमि दर निर्धारण समिति की जिला स्तरीय बैठक मंे बाड़मेर जिले

मंे भूमि दरों का निर्धारण किया गया।

बाड़मेर, 27 अगस्त। बाड़मेर जिले मंे भूमि दर निर्धारित करने के लिए भूमि दर निर्धारण जिला स्तरीय समिति की बैठक गुरूवार को जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा की अध्यक्षता मंे आयोजित हुई। इस दौरान उप पंजीयक क्षेत्रवार भूमि दर निर्धारण की समीक्षा करते हुए मौजूदा दरांे मंे 5 से 20 फीसदी बढोतरी करना तय किया गया। निर्धारित की गई भूमि की नई दरें 7 सितंबर से लागू होगी।

इस दौरान जिला कलक्टर मधुसूदन शर्मा ने कहा कि उप पंजीयक महसूस करते है कि किसी इलाके मंे नया क्षेत्र विकसित हो रहा है तो उसके प्रस्ताव जिला कलक्टर के जरिए महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्राक विभाग को भिजवाकर नई दरें निर्धारित करवा सकते है। उन्हांेने इस दौरान प्रस्तावित भूमि दरांे के बारे मंे संबंधित अधिकारियांे एवं जन प्रतिनिधियांे से जानकारी लेते हुए इसकी समीक्षा करने के साथ नई दरें निर्धारित करते हुए इसकी पालना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्राक मघाराम चैधरी ने भूमि निर्धारण की प्रक्रिया के बारे मंे जानकारी लेने के साथ पंजीयकवार प्रस्तावित की गई दरांे की समीक्षा की। उन्हांेने कहा कि निर्धारित की गई नई दरांे को फीड करवाने के बाद इसकी पालना सुनिश्चित करवाएं। इस दौरान बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, सिवाना विधायक हमीरसिंह भायल, चैहटन विधायक तरूणराय कागा, बालोतरा नगर परिषद सभापति रतन खत्री, बाड़मेर प्रधान पुष्पा चैधरी ने भूमि निर्धारण के लिए अपने सुझाव देते हुए कहा कि जहां जरूरत हो वहां पर ही भूमि दरांे मंे बढोतरी की जाए। जहां पर पूर्व मंे ज्यादा दरें निर्धारित है वहां पर अब भूमि दरांे मंे इजाफा नहीं किया जाए। अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ’.पी.बिश्नोई ने भी भूमि दर निर्धारण के बारे मंे संबंघित अधिकारियांे को निर्देश दिए कि कोई भी क्षेत्र दर निर्धारण से वंचित नहीं रहना चाहिए।

निर्धारित हुई नई दरंेः

उप पंजीयक बाड़मेर- बाड़मेर के शहरी क्षेत्र मंे नेशनल हाइवे एवं मुख्य सड़कांे वाले कस्बोें मंे 15 फीसदी तथा अन्य मोहल्लांे मंे भूमि निर्धारण दरांेे मंे दस फीसदी बढोतरी को स्वीकृति दी गई। परिधीय एवं ग्रामीण क्षेत्रांे मंे संपरिवर्तित आवासीय भूमि की दरांे मंे दस फीसदी तथा कई ग्राम पंचायतांे मंे आसपास होने के उपरांत भी दर मंे अंतर होने पर इन ग्राम पंचायतांे मंे 20 फीसदी बढोतरी करना तय किया गया।

उप पंजीयक जसोल- जसोल उप पंजीयक क्षेत्र मंे आवासीय, बालोतरा नगर की वाणिज्यिक एवं आवासीय तथा हाउसिंग एवं कृषि उपज मंडी की आवासीय एवं वाणिज्यिक दरांे मंे दस फीसदी बढोतरी को स्वीकृति प्रदान की गई।

उप पंजीयक पचपदरा- पचपदरा उप पंजीयक क्षेत्र मंे पूर्व मंे 31 गांवांे मंे 17 मार्च 2015 को तीन गुना डीएलसी भूमि दरांे मंे बढोतरी के कारण इसमंे किसी तरह की बढोतरी नहीं करना तय किया गया।

उप पंजीयक शिव- शिव क्षेत्र मंे सिंचित एवं असिंचित, आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि की दरांे मंे दस फीसदी बढोतरी को मंजूरी दी गई।

उप पंजीयक गडरारोड़- गडरारोड़ के समस्त गांवांे मंे सिंचित एवं असिंचित, आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि की दरांे मंे दस फीसदी बढोतरी को मंजूरी दी गई।

उप पंजीयक सेड़वा- सेड़वा क्षेत्र के समस्त गांवों मंे कृषि भूमि दरांे मंे दस फीसदी बढोतरी एवं अन्य आबादी तथा वाणिज्यिक भूमि की दरंे यथावत रखने को स्वीकृति दी गई।

उप पंजीयक चैहटऩ- उप पंजीयक क्षेत्र चैहटन मंे सिंिचत सड़क के पास एवं दूर मंे 20 फीसदी तथा असिचिंत भूमि एवं आवासीय तथा वाणिज्यिक भूमि मंे दस फीसदी दर बढोतरी तय की गई।

उप पंजीयक रामसर- उप पंजीयक रामसर क्षेत्र मंे कृषि भूमि मंे 20, आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि की दरें यथावत, 60 फीट से चैड़ी सड़क पर 10 फीसदी अतिरिक्त राशि लेना तय किया गया।

उप पंजीयक सिणधरी- सिणधरी उप पंजीयक क्षेत्र के सभी गांवांे मंे कृषि एवं आवासीय भूमि तथा वाणिज्यिक भूमि की दरांे मंे दस फीसदी बढोतरी करना तय किया गया।

उप पंजीयक गुड़ामालानी - कृषि एवं आवासीय भूमि तथा वाणिज्यिक भूमि की दरांे मंे दस फीसदी बढोतरी करना तय किया गया।

उप पंजीयक बायतू - कृषि एवं आवासीय भूमि तथा वाणिज्यिक भूमि की दरांे मंे दस फीसदी बढोतरी करना तय किया गया।

उप पंजीयक सिवाना - उप पंजीयक क्षेत्र सिवाना मंे कृषि एवं आवासीय भूमि तथा वाणिज्यिक भूमि की दरांे मंे पांच फीसदी बढोतरी करना तय किया गया। यहां कृषि उपज मंडी मंे दर निर्धारण करने के मामले को महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्राक को भिजवाना तय किया गया।

उप पंजीयक समदड़ी- कृषि एवं आवासीय भूमि तथा वाणिज्यिक भूमि की दरांे मंे पांच फीसदी बढोतरी करना तय किया गया।

उप पंजीयक गिडा - कृषि एवं आवासीय भूमि तथा वाणिज्यिक भूमि की दरांे मंे दस फीसदी बढोतरी करना तय किया गया।

उप पंजीयक पाटोदीः पाटोदी उप पंजीयक क्षेत्र मंे 17 मार्च को दर बढोतरी वाले गांवांे को छोड़कर शेष गांवांे मंे समस्त प्रकार की भूमि की दरांें मंे 10 फीसदी बढोतरी करना तय किया गया।

उप पंजीयक कल्याणपुरः उप पंजीयक क्षेत्र मंे 17 मार्च को दर बढोतरी होने के कारण यथावत दरांे को निर्धारित किया गया। कृषि भूमि दरांे मंे पांच एवं स्टेट हाइवे वाले गांवांे मंे वाणिज्यिक भूमि की दरांे मंे 40 फीसदी बढोतरी करना तय किया गया।

उप पंजीयक धोरीमन्नाः धोरीमन्ना कस्बे मंे आवासीय,वाणिज्यिक क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजमार्ग 15 से लगती कृषि भूमि एवं गांवांे मंे 20 फीसदी दरांे मंे बढोतरी करना तय किया गया।







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औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक आयोजित

बाड़मेर, 27 अगस्त। जिला स्तरीय औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक कलेक्ट्रेट मंे गुरूवार को अतिरिक्त जिला कलक्टर ओ.पी.बिश्नोई की अध्यक्षता मंे आयोजित हुई। इस दौरान बाड़मेर जिले मंे औद्योगिक विकास से जुड़े विभिन्न मुददांे पर विचार-विमर्श कर निर्णय लिए गए।

बैठक के दौरान औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा के चतुर्थ क्षेत्र के लिए भूमि अवाप्ति संबंधित मामले, बाड़मेर मंे नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने, शिव क्षेत्र के देवका मंे रीको के लिए राजकीय भूमि आवटित करने, बालोतरा मंे नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने, औद्योगिक क्षेत्र बालोतरा के सीमा विवाद, बाड़मेर औ़द्य़ोगिक क्षेत्र मंे साफ सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने, खनिज पदार्थाें के विजुअल माडयूल तैयार करने समेत कई मामलांे पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान गत बैठक मंे लिए गए निर्णयांे की पालना तथा विभिन्न विभागांे मंे लंबित प्रकरणांे पर संबंधित अधिकारियांे से जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए गए।

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