जैसलमेर नगरपालिका पोकरण आम चुनाव - 2015 खबरे
कानून व्यवस्था के पुख्ता प्रबंध, पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू
जैसलमेर, 06 अगस्त। नगरपालिका पोकरण में आम चुनाव- 2015 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तथा तठस्थ रूप से करवाने के लिए पुख्ता प्रबंध किए गए है। पोकरण नगरपालिका संपूर्ण क्षेत्र में निषेधाज्ञा तत्काल प्रभाव से लागू की गई है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला मजिस्ट्रेट विष्वमोहन शर्मा ने एक आदेष जारी कर नगरपालिका पोकरण आम चुनाव- 2015 के दौरान चुनाव सभाओं, चुनाव के दिन तथा मतगणना के समय एवं मतगणना के पष्चात् चुनाव संबंधी परिणामों के कारण स्थानीय विवाद तथा तनाव उत्पन्न की आषंका के मध्यनजर नगरपालिका क्षेत्र पोकरण की सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है।
आदेष के अनुसार नगरपालिका पोकरण की सीमा में कोई भी व्यक्ति इस अवधि में अपने पास विस्फोटक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्टल, राइफल, बंदूक, एम.एल. गन आदि तथा अन्य हथियार जैसे गंडासा, फरसा, तलवार, भाला, कृपाण, चाकू, छूरी, बरछी, गुप्ती, खूखरी, बल्लभ, कटार, धारिया, बघनख जो किसी धातू से शस्त्र के रूप में बना हो आदि एवं मोटे घातक हथियार लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर लेकर नहीं घूम सकेगा व न हीं इसका प्रदर्षन कर सकेगा।परन्तु वे व्यक्ति जो निःषक्त एवं अति वृद्व है और लाठी के सहारे के बिना नहीं चल सकते है व लाठी का प्रयोग सहारा लेने के लिए कर सकेंगे।
सिख समुदाय के व्यक्तियों को धार्मिक परंपरा अनुसार नियमानुसार निर्धारित कृपाण रखने की छूट रहेगी। आदेष के अनुसार कोई भी व्यक्ति नगर फरियाद पोकरण क्षेत्र में कानून एवं लोक शांति भंग करने से संबंधित, साम्प्रदायिक सद्भावना को ठेस पहुंचाने वाले नारे नहीं लगाएगा, न हीं भाषण, उद्बोधन देगा न हीं जूलूस, प्रदर्षन, धरना, महापडाव व पुतला जलाएगा न ही ऐसे पैंपलेट, पोस्टर, चुनाव सामग्री छपवाएगा, छापेगा या वितरण करेगा।
कोई भी व्यक्ति किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मदिरा सेवन नहीं करेगा न ही अन्य व्यक्ति को करवाएगा तथा अधिकृत विक्रेताओं को छोडकर कोई भी व्यक्ति निजी उपयोग के अलावा किसी अन्य उपयोग हेतु सार्वजनिक स्थलों में मदिरा लेकर आवागमन नहीं करेगा। यह आदेष सीमा सुरक्षा बल, राजस्थान सषस्त्र पुलिस, सिविल पुलिस, होमगार्ड, सेना एवं उन राज्य एवं केन्द्र कर्मचारियों पर लागू नही होगा जो कि उक्त अवधि में कानून एवं शांति व्यवस्था के संबंध में अपने पास हथियार रखने को अधिकृत किए गए हो। यह आदेष 22 अगस्त को रात्रि 12 बजें तक प्रभावी रहेगा। उक्त आदेष की अवमानता दंडनीय अपराध है, अवहेलना करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध नियमानुसार अभियोग चलाया जाएगा।
---000---
पोकरण नगरपालिका आम चुनाव-2015
अनुज्ञापत्रधारी शस्त्र पुलिस थानों में जमा कराएं
जैसलमेर, 06 अगस्त। कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट विष्वमोहन शर्मा ने जिलें की पोकरण नगरपालिका में 17 अगस्त को होने वाले आम चुनाव- 2015 के दौरान शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ऐसे शस्त्र अनुज्ञापत्रधारी जो न्यायालय के आदेष से जमानत पर रिहा हुए हों, आपराधिक प्रवृति में लिप्त हिस्ट्री शीटर्स एवं पूर्व में विषेष तौर पर चुनाव के दौरान दंगा, फसाद, बलवा आदि में लिप्त रहे एवं निरोधात्मक कार्यवाहीं में पाबंद व्यक्तियों को उनके अनुज्ञापत्र में दर्ज शस्त्रों को तत्काल प्रभाव से पोकरण नगरपालिका क्षेत्र के पुलिस थाने में तत्काल जमा कराने के आदेष दिए है।
आदेष के अनुसार पोकरण नगरपालिका क्षेत्र में अधिवासित अथवा विद्यमान अनुज्ञापत्र धारी व्यक्तियों के शस्त्र चुनाव कार्य संपन्न होने तक (22 अगस्त 2015) की अवधि के लिए इम्पाउण्ड करने के आदेष जारी किए है। उन्होंने पुलिस अधीक्षक को कहा कि वे इस क्षेत्र में अधिवासित अथवा विद्यमान अनुज्ञापत्र धारी व्यक्तियों के शस्त्र तुरंत प्रभाव से संबंधित अथवा निकटतम पुलिस थाने पर जमा करवाए जाए। ऐसे जमा कराए गए शस्त्र चुनाव कार्य समाप्ति के पष्चात् कानून सम्मत होने पर लौटा दिए जाएंगे। आदेष की अवहेलना पाए जाने पर अनुज्ञापत्रधारियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाहीं अमल में लाई जावेगी।
---000---
उपखंड अधिकारियों को शस्त्र अनुज्ञापत्रों का राष्ट्रीय आंकडा कोष में आम्र्स लाइसेंस के आंकडों को शीघ्र अपलोड करने के दिए निर्देष
जैसलमेर, 06 अगस्त। जिला मजिस्ट्रेट विष्वमोहन शर्मा ने उपखंड अधिकारी जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ एवं भणियाणा को निर्देषित किया है कि उनके वहां से जारी टोपीदार बंदूकों के शस्त्र लाइसेंस का राष्ट्रीय आंकडा कोष परियोजनो के तहत अपलोड करने का कार्य शीघ्र ही करवाना सुनिष्चित करावें। उन्होंने यह भी निर्देष जारी किए है कि अभी तक जो शस्त्र अनुज्ञापत्रों को अपलोड किया गया है उसकी स्थिति संतोषजनक नहीं है एवं जारी शस्त्र आम्र्स लाइसेंस को हर हाल में 01 अक्टूबर से पूर्व अपलोड किया जाना है।
जिला मजिस्टेªट शर्मा ने पुनः उपखंड अधिकारियों को निर्देषित किया है कि वे यह सुनिष्चित कर लें कि 01 अक्टूबर 2014 से पूर्व अनुज्ञापत्रों का अपलोड कर लिया जावें। यह भी स्पष्ट किया गया है कि 01 अक्टूबर 2015 के पष्चात् बिना यूनिक नंबर के शस्त्र अनुज्ञापत्र वैद्य नहीं रहेंगे। यदि उपखंड अधिकारियों को षिथिलता के कारण कोई लाइसेंसी यूनिक आईडी नंबर प्राप्त करने से वंचित रह जाता है तो उसके लिए वे स्वयं उतरदायी रहेंगे। उन्होंने यह भी निर्देष दिए है कि यूनिक आईडी नंबर जारी किए जाने से पूर्व की अपलोड की प्रविष्टियों का मिलान अभिलेख एवं लाइसेंसी द्वारा प्रदत सूचना से भली भांति कर लिए जाने के पष्चात् इनको उपखंड अधिकारी सत्यापित कर लेने के बाद यूनिक आईडी नंबर जारी किए जावें ताकि प्रविष्टियों में अषुद्वियां नहीं रहें।
---000---
पोकरण नगरपालिका आम चुनाव- 2015
पीठासीन एवं मतदान अधिकारी प्रथम व द्वितीय का प्रथम प्रषिक्षण 09 अगस्त को
जैसलमेर, 06 अगस्त। पोकरण नगरपालिका आम चुनाव - 2015 के लिए मतदान 17 अगस्त, सोमवार को होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) ने एक आदेष जारी कर बताया कि मतदान दलों के पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी प्रथम व द्वितीय का प्रथम प्रषिक्षण (सैद्वांतिक एवं ईवीएम प्रायोगिक प्रषिक्षण) 09 अगस्त को प्रातः 10 बजे राजकीय उच्च माध्यमिक विधालय पोकरण में रखा गया है।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव कार्य के लिए नियुक्त पीठासीन एवं प्रथम व द्वितीय मतदान अधिकारियों को निर्देषित किया है कि वे आवष्यक रूप से प्रषिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रषिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कार्मिको के खिलाफ निर्वाचन नियमों के तहत अनुषासनात्मक कार्यवाहीं अमल में लाई जावेगी।
---000---
बैठक शुक्रवार को
जैसलमेर, 06 अगस्त। न्याय विभाग की बेवसाइट स्प्ज्म्ै से संबंधित कार्यों के प्रभावी संपादन के सिलसिले में शुक्रवार 7 अगस्त को सायं 5 बजे कलक्ट्रेट सभागार में जिला कलक्टर विष्व मोहन शर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की जाएगी।
जिला कलक्टर ने सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारियों को अपने विभाग के विभिन्न न्यायालयों में लंबित प्रकरणों के संबंध में समस्त सूचनाओं व अद्यतन स्थिति की जानकारी सहित निर्धारित समय पर बैठक में उपस्थित होने के लिए निर्देषित किया है।
---000---
वीसी शुक्रवार को
जैसलमेर, 06 अगस्त। भामाषाह योजना में बैंकों द्वारा जारी किए जा रहे रूपया कार्ड, माईक्रो एटीएम एवं भामाषाह योजना में बैंक खातें खोलने से वंचित रहें परिवार मुखियाओं के खाते खोलने एवं आधार नंबर से सीडिंग को लेकर 7 अगस्त को वीडियो काॅन्फ्रेसिंग होगी।
जिला भामाषाह अधिकारी डाॅ. बी.एल. मीना ने बताया कि वीसी के दौरान कलेक्टेªट, सम, सांकडा व जैसलमेर के अटल सेवा केन्द्रों पर संबंधित बैंको के प्रतिनिधि भाग लेंगे।
कोई टिप्पणी नहीं:
एक टिप्पणी भेजें