गुरुवार, 20 अगस्त 2015

बाड़मेर, 20 अगस्त।खसरा नंबर 1468 की नप की जमीन के पट्टे देने का मामला



बाड़मेर, 20 अगस्त।खसरा नंबर 1468 की नप की जमीन के पट्टे देने का मामला

आयुक्त सहित कईं जनों के विरूद्व एफआईआर के आदेष

बाड़मेर, 20 अगस्त। यहां की अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट शैल कुमारी ने परिवादी रतनसिंह की ओर से दायर इस्तगासे पर गुरूवार को नगरपरिषद आयुक्त जोधाराम विष्नोई सहित कईं जनों के विरूद्व नगरपरिषद के स्वामित्व की खसरा नंबर 1468 की 49 बीघा भूमि के भूखण्ड बना कर उसके पट्टे विधि विरूद्व तरीके से जारी करने के मामले मे एफआईआर दर्ज करने के आदेष दिये हैं। बाड़मेर के लीलरिया धोरा इलाके के हिंगलाज नगर मे खसरा नंबर 1468 की जमीन जिसे राज्य सरकार ने नगरपरिषद बाड़मेर को आंवटित की थी। इसी जमीन को तेजाराम खत्री वगैरा खातेदार की फर्जी तरीके से मान कर नगरपरिषद के आयुक्त जोधाराम विष्नोई ने 14 अक्टूबर 14 को चेतना पत्नि अषोक खत्री एवं देवाराम वल्द तेजाराम खत्री वगैरा के नाम करीब 44 पट्टे जारी कर दिये।

परिवादी रतनसिंह के अधिवक्ता सज्जनसिंह भाटी ने बताया कि जाली दस्तावेज बना कर नगरपरिषद की भूमि के पट्टे हथियाने के मामले मे भादस की धारा 181,193,197,409,420,467,468,471 एवं 120 के तहत मामला दर्ज करने के आदेष एसीजेएम बाड़मेर ने गुरूवार को दिये। मामला सिटी कोतवाली थाने मे दर्ज किया जायेगा।

कोई टिप्पणी नहीं:

एक टिप्पणी भेजें