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गुरुवार को आयोजित होने वाली
राजस्व/उपनिवेषन अधिकारीगण की बैठक स्थगित
जैसलमेर, 22 जुलाई/ जिले में गुरुवार 23 जुलाई को आयोजित होने वाली राजस्व और उपनिवेषन अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक प्रषानिक कारणों से स्थगित कर दी गई है। एडीएम भागीरथ शर्मा ने इस संबंध में यह जानकारी देते हुए बताया कि आगामी बैठक की तिथि एवं समय से संबंधित पदाधिकारीगण को पृथक से अवगत करवा दिया जाएगा।
विषेष सामग्री:- जैसलमेर राजस्व लोक अदालत अभियान
जैसलमेर जिले में लोक अदालत अभियान ग्रामीणों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ
वर्षों पुराने राजस्व मामलों के निस्तारण से कई लोगों को मिली राहत
2372 नामांकरण खोले गये, 514 खाता विभाजन के प्रकरण निस्तारित किये गये
जैसलमेर, 22 जुलाई/ राज्य सरकार द्वारा पहली बार बकाया राजस्व प्रकरणों के निस्तारण एवं राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिले में 18 मई से प्रारम्भ किया गया ’’राजस्व लोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वार’’ कार्यक्रम 2015 संपन्न हो गया है। यह राजस्व षिविर जैसलमेर जिले वासियों के लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध हुए, इन राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से जहां कई लोगों को वर्षों बाद खातेदारी भूमि का हक मिला वहीं शुद्धिकरण के माध्यम से कई काष्तकारों के नाम सही करके उन्हे हमेषा-हमेषा के लिए असली भूमि का मालिक बनाया गया।
2372 नामांतकरण खोले गए
जिला कलक्टर विष्वमोहन शर्मा के निर्देषन मंे तहसील जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ एवं भणियाणा में 15 जुलाई तक चले इस अभियान में 63 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर षिविरों का आयोजन किया जाकर आस-पड़ोस की पंचायतों के भी इन षिविरों में राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करके काष्तकारों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई। लोक अदालत अभियान षिविरों के अन्तर्गत धारा-135 के तहत तहसीलदारों द्वारा कुल 2372 नामांतरकरण खोलकर लोगों को बहुत बडी राहत प्रदान की गई इन नामांतकरण खोलने से लोगों के राजस्व रिकार्ड में इनके नाम दर्ज हुए है। इसके अन्तर्गत तहसील जैसलमेर में 898, पोकरण एवं भणियाणा में 1028 तथा तहसील फतेहगढ़ में 446 नामांतकरण खोलकर लोगों के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किये गये।
खाता विभाजन के 514 मामलों का निस्तारण
जिला कलक्टर शर्मा ने बताया कि इन षिविरों के माध्यम से जिन लोगों के राजस्व रिकार्ड में खाते सही रूप से दर्ज नहीं थे उन खातों की षिविरों में मौके पर ही राजस्व अधिकारियों द्वारा खाता दूरस्ती करके उनके खाते सही नाम से दर्ज कर उन्हें लाभान्वित किया गया। इसके अन्तर्गत जिले में 156 खाता दुरस्तीकरण प्रकरण मौके पर ही सही करके उनको दूरस्त किया गया। इसके अन्तर्गत तहसील जैसलमेर में 92, तहसील पोकरण एवं भणियाणा में 29 तथा तहसील फतेहगढ में 35 खाता दुरस्ती के मामलों का निस्तारण किया जाकर सम्बन्धित व्यक्ति को राहत दी गई।
उन्होंने बताया कि षिविरों के अन्तर्गत वर्षाें से लम्बित खाता विभाजन के मामलों का भी निस्तारण किया जाकर अनकों किसानों को इसका लाभ दिया गया। शामलाती संयुक्त खाता होने से व्यक्तिगत रूप से किसान उनकी भूमि होते हुए भी उस भूमि पर केसीसी का पूरा लाभ नहीं उठा पाते थे। षिविरों में जिले में 514 खाता विभाजन के प्रकरण निस्तारित करके उनके अलग-अलग किये जाकर उनके हिस्से की असली भूमिका मालिकाना हक प्रदान किया गया एवं राजस्व रिकार्ड में भी उनके नाम से खातेदारी भूमि दर्ज की गई। इसमें तहसील जैसलमेर में 188, तहसील पोकरण एवं भणियाणा में 147 एवं तहसील फतेहगढ में 179 खाता विभाजन के प्रकरणों को निस्तारित करके खातेदारों को बहुत बडी राहत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध कराई गई। इन षिविरांे का ही परिणाम रहा है कि जहां इन खातेदारों को तहसील एवं उपखण्ड मुख्यालय पर खाता विभाजन करने के लिए हजारों रूपये खर्च करने पड़ते थे एवं उनका समय भी लगता था लेकिन इन षिविरों के परिणाम स्वरूप मौके पर ही खातेदारों की सहमति से बिना पैसे खर्च किये खातों का विभाजन हुआ है।
सीमा ज्ञान के 353 प्रकरण चिन्हित
उन्होंने बताया कि राजस्व लोक अदालतों मे सीमा ज्ञान कराने के लिए किसानांे द्वारा जिले में 353 आवेदन पत्र तहसीलदारों के समक्ष प्रस्तुत किये गये इसमें तहसील जैसलमेर में 334, तहसील पोकरण एवं भणियाणा में 14 व फतेहगढ़ में 5 प्रकरण सीमा ज्ञान का प्राप्त किया गया। इन आवेदनों के सम्बन्ध में शीघ्र ही भूमि का सीमा ज्ञान करवा दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत तहसील जैसलमेर में 4 सीमा ज्ञान प्रकरण भी मौके पर निस्तारित किये गये।
106 लोगों को मिले खातेदारी अधिकार
उन्होंने बताया कि लोक अदालत षिविरों में वर्षों से गैर खातेदार को खातेदारी अधिकारी प्रदान करके उनको भी बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई। खातेदारी अधिकार मिलने से अब उन्हे आसानी से कृषि के विकास के लिए ऋण भी मिलेगा वहीं केसीसी का लाभ भी मिलेगा। पूर्व में गैर खातेदारी होने से वे इन सुविधा से महरूम थे। जिले में आयोजित हुए इन षिविरों के दौरान कुल 106 गैर खातेदारों को खातेदारी का अधिकार प्रदान करके उनको असली भूमि का मालिक बनाया गया। इसमें तहसील जैसलमेर 104 तथा तहसील पोकरण, भणियाणा व फतेहगढ़ में एक-एक गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार प्रदान किया गया।
2625 राजस्व नकलें प्रदान की गई
उन्होंने बताया कि षिविरों के अन्तर्गत कुल 2625 राजस्व नकलें लोगों को मौके पर ही प्रदान की गई इसका भी किसानों को लाभ मिला है। इसके अन्तर्गत तहसील जैसलमेर में 997, तहसील पोकरण/भणियाणा में 883 एवं तहसील फतेहगढ़ में 745 राजस्व नकलें प्रदान की गई। इसी प्रकार धारा-251 के अन्तर्गत 5 मामले निस्तारित किये गये वहीं कुल 532 अन्य प्रकरण निस्तारित किये गये जिसमें तहसील जैसलमेर में 455, तहसील पोकरण/भणियाणा में 33 एवं तहसील फतेहगढ़ में 44 अन्य प्रकरण निस्तारित किये गये।
इस प्रकार इन राजस्व लोक अदालत षिविरों में कुल 6667 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसमें तहसील जैसलमेर 3077, तहसील पोकरण/भणियाणा में 2135 एवं तहसील फतेहगढ़ में 1455 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
उपखंड अधिकारियों द्वारा 195 खातों की दुरस्ती
जिला कलक्टर ने बताया कि राजस्व लोक अदालत अभियान षिविरों में उपखण्ड अधिकारियों द्वारा भी धारा-136 में खाता दुरस्ती के प्रकरणों का निस्तारण करके सम्बन्धित खातेदार को बहुत बड़ी राहत दी गई। वहीं खाता विभाजन, खातेदारी अधिकार आदि के मामले भी निस्तारित किये गये। इसमें उपखण्ड अधिकारियों द्वारा जिले में धारा-136 के अन्तर्गत 195 खाता दुरस्ती के मामलों का निस्तारण किया गया। इसमें उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर द्वारा 80, उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा 59 तथा उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर द्वारा 56 खाता दुरस्ती के मामले निपटाये गये।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारियों द्वारा धारा 53 के अन्तर्गत 41 खाता विभाजन के मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें उपखण्ड जैसलमेर में 13, पोकरण/भणियाणा में 4 व फतेहगढ़ में 24 खाता विभाजन के मामले निपटाये गये। इसी प्रकार खातेदारी घोषणा में धारा-88 के तहत् 27 लोगों को खातेदारी अधिकार प्रदान किया गया जिसमें उपखण्ड फतेहगढ़ द्वारा ही ये खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है। षिविरों में धारा-188 के तहत् 22 प्रकरण निस्तारित किये गये वहीं 22 नामान्तकरण अपील के मामलों को निपटाया गया। इस प्रकार जिले में अब तक आयोजित हुए राजस्व लोक अदालत षिविर ग्रामीणों व किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी एवं लाभदायी सिद्ध हुए है।
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विकलांगता के प्रमाण पत्र जारी होगें
जैसलमेर, 22 जुलाई/ अस्थि विकलांगता के व्यक्तियों के प्रमाण पत्र प्रत्येक माह के दूसरे एवं चैथे शनिवार को श्री जवाहिर चिकित्सालय में डाॅ. सुरेन्द्र चैधरी अस्थि रोग विषेष द्वारा जारी किये जायेेगें।
हिम्मतसिंह कविया सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डाॅ. बी.एल. वर्मा के प्रयासों से अस्थि रोग विषेष योग्यजनों के लिए प्रत्येक माह के दूसरे एवं चैथे शनिवार को जिला मुख्यालय पर स्थित श्री जवाहिर चिकित्सालय में डाॅ. सुरेन्द्र चैधरी अस्थि रोग विषेष द्वारा विकलांगता के प्रमाण पत्र जारी किये जायेेगें। अस्थि रोग विषेष योग्य जनों से अपील है कि वे अधिकाधिक मात्रा में पहुॅंचकर अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करावें एवं योजना का लाभ प्राप्त करें।
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तहसील फतेहगढ में धीरपुरा एवं उत्तमनगर नए राजस्व गांव घोषित
जैसलमेर, 22 जुलाई/ राज्य सरकार द्वारा तहसील फतेहगढ में दो नए राजस्व गांव घोषित किए गए है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा ने बताया कि मूल राजस्व गांव कोहरा में धीरपुरा को तथा मूल राजस्व गांव मेहराजोत में उत्तमनगर को नया राजस्व गांव बनाया गया है।---000---
बडाबाग में गुरूवार को निःषुल्क आयुर्वेद चल चिकित्सा षिविर का आयोजन
जैसलमेर, 22 जुलाई/ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार गुरूवार, 23 जुलाई को बडाबाग में निःषुल्क आयुर्वेद चल चिकित्सा षिविर का आयोजन रखा गया है। इसी प्रकार 24 जुलाई को मूलसागर एवं 25 जुलाई को डाबला में निःषुल्क आयुर्वेद चल चिकित्सा षिविर आयोजित होगा। इस षिविर में डाॅ. अजय कुमार साहू, डाॅ. हेमन्त नरवाडे, डाॅ. देवेष जेमन द्वारा रोगियों का निःषुल्क उपचार किया जाएगा।
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वायुसेना स्टेशन जैसलमेर की समस्त बाहरी/तारबन्दी से 100 मीटर परिधि क्षेत्र में भवन, ढांचा खडा करना
व वृक्षारोपण करना प्रतिबंधित है
जैसलमेर, 22 जुलाई/ जिला कलक्टर जैसलमेर विश्वमोहन शर्मा द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी कर सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वायुसेना स्टेशन जैसलमेर की समस्त बाहरी दीवार/तारबन्दी से 100 मीटर (डोमेस्टिक एवं तकनीकी क्षेत्र) एवं बम्ब डम्प क्षेत्र से 900 मीटर के परिक्षेत्र में आने वाली भूमि पर किसी भवन या संरचना ढांचा खडा करना अथवा वृक्षारोपण करना प्रतिबंधित है। वक्र्स आॅफ डिफेन्स एक्ट 1903 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अतः इस अधिसूचित में उल्लेखित क्षेत्र/दायरे में आने वाली भूमि पर यदि कोई व्यक्ति/संस्था किसी भवन या संरचना या ढांचा खडा करेगा अथवा वृक्षारोपण करेगा तो यह वक्र्स आॅफ डिफेन्स एक्ट 1903 के प्रावधानों के अन्तर्गत निषेध होने से दण्डनीय अपराध होगा।
-राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार की कार्यवाहीं को 30 जुलाई तक जारी रखने के निर्देष जारी किए
जिला कलक्टर ने पीठासीन अधिकारियों को पीठासीन मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट आयोजित कर राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करने के दिए निर्देष
जैसलमेर, 22 जुलाई/ राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार 2015 की कार्यवाहीं को 30 जुलाई तक निरंतर जारी रखने के निर्देष जारी किए गए है। इस अवधि के दौरान पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प आयोजित कर राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देष दिए गए है। जिला कलक्टर विष्वमोहन शर्मा ने इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर, उपखंड अधिकारी/तहसीलदार जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ एवं भणियाणा को निर्देषित किया है कि वे फोलोअप अभियान के तहत पीठासीन मुख्यालय पर लोक अदालत का आयोजन करके राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करें। उन्होंने फाॅलोअप षिविर के दौरान ऐसे प्रकरणों का निस्तारण विषेष रूप से करने के निर्देष दिए जिन प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत के दौरान काफी कम हुए है।
जिला कलक्टर ने समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देष दिए है कि वे इस अवधि के दौरान उनके द्वारा निस्तारित पुराने एवं नए प्रकरणों का इन्द्राज आरसीएमएस पोर्टल पर आवष्यक रूप से कर देवें क्योकि अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज की गई सूचना के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को फाॅलोअप षिविर का प्रचार-प्रसार भी अधिक से अधिक करने के निर्देष दिए ताकि इनमे भी राजस्व प्रकरणों का निस्तारण अधिक संख्या में हो।
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इन ग्राम पंचायतों में लगेंगे पषुधन आरोग्य चिकित्सा षिविर
जैसलमेर, 22 जुलाई/ संयुक्त निदेषक पषुपालन डाॅ. मीना ने बताया कि पषुधन आरोग्य चल इकाई द्वारा तहसील भणियाणा में 23 जुलाई को ग्राम पंचायत रातडिया, 24 जुलाई को झाबरा एवं 27 जुलाई को ग्राम पंचायत बारठ का गांव में निःषुल्क पषु चिकित्सा कैम्प का आयोजन रखा गया है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार तहसील पोकरण में 23 जुलाई को ग्राम पंचायत चैक, 24 जुलाई को टावरीवाला, 27 को जालूवाला, 28 को ओढाणियां, 29 को मोडरडी, 30 को छायण एवं 31 जुलाई को ग्राम पंचायत चिन्नू में पषु चिकित्सा कैम्प रखे गए है। इसी प्रकार तहसील जैसलमेर में 23 जुलाई को ग्राम पंचायत कनोई, 24 जुलाई को जवाहरनगर, 27 को तेजपाला, 28 को राघवा, 29 को रायमला व 30 जुलाई को ग्राम पंचायत बांधा में पषु चिकित्सा षिविर का आयोजन होगा। इसी प्रकार तहसील फतेहगढ में 23 जुलाई को ग्राम पंचायत रासला, 24 को चेलक, 27 को सीतोडाई, 28 को रामा, 29 को देवडा एवं 30 जुलाई को ग्राम पंचायत कोटडी में पषु चिकित्सा षिविर का आयोजन रखा गया है।
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जिले में एफएमडीसीपी अभियान के द्वितीय चरण में एफएमडी का
सघन टीकाकरण कार्यक्रम 27 जुलाई से 26 अगस्त तक होगा
जैसलमेर, 22 जुलाई/ संयुक्त निदेषक पषुपालन डाॅ. मीना ने एक आदेष जारी कर बताया कि जिले में एफएमडीसीपी अभियान के द्वितीय चरण में एफएमडी का सघन टीकाकरण कार्यक्रम 27 जुलाई से 26 अगस्त तक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम द्वितीय चरण में कार्यरत संस्था के निकटतम पंचायत मुख्यालय एवं उनमे आने वाले राजस्व गांवों में यह अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने संबंधित वैक्सिनेटर को निर्देष दिए है कि वे संपूर्ण राजस्व गांवों में (ढाणियों सहित) डोर टू डोर जाकर गांव व भैंस में एफएमडी टीकाकरण करना अनिवार्य रूप से सुनिष्चित करें।
संयुक्त निदेषक ने यह भी निर्देष जारी किए है कि गांव में कोई भी पषु टीकाकरण से नहीं चूकना चाहिए। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वैक्सिनेटर की होगी। टीकाकरण किए गए पषुओं का रिकार्ड संधारण निर्धारित टीकाकरण रजिस्टर में करना होगा। प्रत्येक वैक्सिनेटर को टीकाकरण की प्रगति की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को निरीक्षण अधिकारी के मार्फत नोडल अधिकारी को अवष्य ही देनी होगी। नोडल अधिकारी अपने नोडल क्षेत्र की इकजाई प्रगति रिपोर्ट सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को विषेष वाहक के साथ जिला मुख्यालय पर देंगे। उन्होंने तहसील स्तरीय निरीक्षण अधिकारी/ नोडल अधिकारी को निर्देष दिए है कि वे उनके अधीन आने वाले वैक्सिनेटर का सघन एवं सतत पर्यवेक्षण करते रहेंगे एवं समय-समय पर आवष्यकतानुसार वैक्सिन कोल्ड चैन मैन्टेन करते हुए वैक्सिनेटर तक पहुंचाएंगे।
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बाल संरक्षण पर विषेष ध्यान देने की जरूरत - अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक में विविध पहलुओं पर चर्चा
जैसलमेर, 22 जुलाई/ अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा ने कहा कि बाल संरक्षण पर विषेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बालक के लिए षिक्षा अति आवष्यक है एवं जो जरूरतमंद बच्चें षिक्षा से वंचित रह गए है उनको बाल संरक्षण इकाई एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उन्हें विधालयी षिक्षा से जोडने की कार्यवाहीं करावें। उन्होंने कहा कि बाल श्रम करवाना एक दंडनीय अपराध है एवं कोई भी बाल श्रम करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनन कार्यवाहंी अमल में लाई जावें। उन्होंने बताया कि बाल श्रम करवाता पाया जाने पर 20 हजार रूपये का जुर्माना एवं सजा का प्रावधान है। उन्होंने जिले में बाल श्रम रोकथाम के लिए विषेष कार्य करने के निर्देष दिए।
अतिरिक्त जिला कलक्टर शर्मा ने बुधवार को उनके सभाकक्ष में आयोजित जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक में यह निर्देष दिए। बैठक में सहायक निदेषक हिम्मतसिंह कविया, बाल कल्याण समिति सदस्या श्रीमती तुलसीदेवी, जिला श्रम कल्याण अधिकारी भवानीप्रताप चारण, परिविक्षा एवं कारागृह अधिकारी तुलसाराम चैधरी, ब्लाॅक चिकित्सा अधिकारी डाॅ. बी.एल. बुनकर, अतिरिक्त जिला षिक्षा अधिकारी कमलकिषोर व्यास, चाईल्ड लाईन प्रतिनिधि शेरसिंह उपस्थित थे। बैठक में सदस्यों द्वारा बताया कि सांसी जाति के बालक-बालिकाओं द्वारा कचरा बीनने का कार्य किया जा रहा है इसलिए इनका सर्वे करवाके उनको मुख्य धारा से जोडने की कार्यवाहीं करने की जरूरत है। इस संबध्ंा में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने सहायक निदेषक को निर्देष दिए कि वे सांसी बस्तियों का सर्वे करवाकर ऐसे बालक-बालिकाओं को चिन्हित करके उनको षिक्षा से जोडे एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करावें। साथ ही उनके अभिभावको से संपर्क करके उनको समझाईष करे कि वे इन बच्चों को रोजगार से जोडे। उन्होंने इस जाति के परिवारों को नवजीवन योजना से जोडने के साथ ही बच्चों को षिक्षा से जोडकर छात्रवृति योजना से लाभान्वित करने के भी निर्देष दिए।
सहायक निदेषक कविया ने जिले में कार्यरत राजकीय एवं गैर राजकीय बाल गृहों की विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि जिले में सभी बालगृह एवं सभी गैर राजकीय संस्थाएं जो षिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित छात्रावास को पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से शहर की कच्ची बस्तियों में सर्वे करवाकर बाल श्रम का पता लगाया जाएगा।
गुरुवार को आयोजित होने वाली
राजस्व/उपनिवेषन अधिकारीगण की बैठक स्थगित
जैसलमेर, 22 जुलाई/ जिले में गुरुवार 23 जुलाई को आयोजित होने वाली राजस्व और उपनिवेषन अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक प्रषानिक कारणों से स्थगित कर दी गई है। एडीएम भागीरथ शर्मा ने इस संबंध में यह जानकारी देते हुए बताया कि आगामी बैठक की तिथि एवं समय से संबंधित पदाधिकारीगण को पृथक से अवगत करवा दिया जाएगा।
विषेष सामग्री:- जैसलमेर राजस्व लोक अदालत अभियान
जैसलमेर जिले में लोक अदालत अभियान ग्रामीणों के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ
वर्षों पुराने राजस्व मामलों के निस्तारण से कई लोगों को मिली राहत
2372 नामांकरण खोले गये, 514 खाता विभाजन के प्रकरण निस्तारित किये गये
जैसलमेर, 22 जुलाई/ राज्य सरकार द्वारा पहली बार बकाया राजस्व प्रकरणों के निस्तारण एवं राजस्व न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए जिले में 18 मई से प्रारम्भ किया गया ’’राजस्व लोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वार’’ कार्यक्रम 2015 संपन्न हो गया है। यह राजस्व षिविर जैसलमेर जिले वासियों के लिए बहुत ही लाभदायी सिद्ध हुए, इन राजस्व लोक अदालतों के माध्यम से जहां कई लोगों को वर्षों बाद खातेदारी भूमि का हक मिला वहीं शुद्धिकरण के माध्यम से कई काष्तकारों के नाम सही करके उन्हे हमेषा-हमेषा के लिए असली भूमि का मालिक बनाया गया।
2372 नामांतकरण खोले गए
जिला कलक्टर विष्वमोहन शर्मा के निर्देषन मंे तहसील जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ एवं भणियाणा में 15 जुलाई तक चले इस अभियान में 63 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर षिविरों का आयोजन किया जाकर आस-पड़ोस की पंचायतों के भी इन षिविरों में राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करके काष्तकारों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई। लोक अदालत अभियान षिविरों के अन्तर्गत धारा-135 के तहत तहसीलदारों द्वारा कुल 2372 नामांतरकरण खोलकर लोगों को बहुत बडी राहत प्रदान की गई इन नामांतकरण खोलने से लोगों के राजस्व रिकार्ड में इनके नाम दर्ज हुए है। इसके अन्तर्गत तहसील जैसलमेर में 898, पोकरण एवं भणियाणा में 1028 तथा तहसील फतेहगढ़ में 446 नामांतकरण खोलकर लोगों के नाम राजस्व रिकार्ड में अमल-दरामद किये गये।
खाता विभाजन के 514 मामलों का निस्तारण
जिला कलक्टर शर्मा ने बताया कि इन षिविरों के माध्यम से जिन लोगों के राजस्व रिकार्ड में खाते सही रूप से दर्ज नहीं थे उन खातों की षिविरों में मौके पर ही राजस्व अधिकारियों द्वारा खाता दूरस्ती करके उनके खाते सही नाम से दर्ज कर उन्हें लाभान्वित किया गया। इसके अन्तर्गत जिले में 156 खाता दुरस्तीकरण प्रकरण मौके पर ही सही करके उनको दूरस्त किया गया। इसके अन्तर्गत तहसील जैसलमेर में 92, तहसील पोकरण एवं भणियाणा में 29 तथा तहसील फतेहगढ में 35 खाता दुरस्ती के मामलों का निस्तारण किया जाकर सम्बन्धित व्यक्ति को राहत दी गई।
उन्होंने बताया कि षिविरों के अन्तर्गत वर्षाें से लम्बित खाता विभाजन के मामलों का भी निस्तारण किया जाकर अनकों किसानों को इसका लाभ दिया गया। शामलाती संयुक्त खाता होने से व्यक्तिगत रूप से किसान उनकी भूमि होते हुए भी उस भूमि पर केसीसी का पूरा लाभ नहीं उठा पाते थे। षिविरों में जिले में 514 खाता विभाजन के प्रकरण निस्तारित करके उनके अलग-अलग किये जाकर उनके हिस्से की असली भूमिका मालिकाना हक प्रदान किया गया एवं राजस्व रिकार्ड में भी उनके नाम से खातेदारी भूमि दर्ज की गई। इसमें तहसील जैसलमेर में 188, तहसील पोकरण एवं भणियाणा में 147 एवं तहसील फतेहगढ में 179 खाता विभाजन के प्रकरणों को निस्तारित करके खातेदारों को बहुत बडी राहत ग्राम पंचायत मुख्यालय पर उपलब्ध कराई गई। इन षिविरांे का ही परिणाम रहा है कि जहां इन खातेदारों को तहसील एवं उपखण्ड मुख्यालय पर खाता विभाजन करने के लिए हजारों रूपये खर्च करने पड़ते थे एवं उनका समय भी लगता था लेकिन इन षिविरों के परिणाम स्वरूप मौके पर ही खातेदारों की सहमति से बिना पैसे खर्च किये खातों का विभाजन हुआ है।
सीमा ज्ञान के 353 प्रकरण चिन्हित
उन्होंने बताया कि राजस्व लोक अदालतों मे सीमा ज्ञान कराने के लिए किसानांे द्वारा जिले में 353 आवेदन पत्र तहसीलदारों के समक्ष प्रस्तुत किये गये इसमें तहसील जैसलमेर में 334, तहसील पोकरण एवं भणियाणा में 14 व फतेहगढ़ में 5 प्रकरण सीमा ज्ञान का प्राप्त किया गया। इन आवेदनों के सम्बन्ध में शीघ्र ही भूमि का सीमा ज्ञान करवा दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत तहसील जैसलमेर में 4 सीमा ज्ञान प्रकरण भी मौके पर निस्तारित किये गये।
106 लोगों को मिले खातेदारी अधिकार
उन्होंने बताया कि लोक अदालत षिविरों में वर्षों से गैर खातेदार को खातेदारी अधिकारी प्रदान करके उनको भी बहुत बड़ी राहत प्रदान की गई। खातेदारी अधिकार मिलने से अब उन्हे आसानी से कृषि के विकास के लिए ऋण भी मिलेगा वहीं केसीसी का लाभ भी मिलेगा। पूर्व में गैर खातेदारी होने से वे इन सुविधा से महरूम थे। जिले में आयोजित हुए इन षिविरों के दौरान कुल 106 गैर खातेदारों को खातेदारी का अधिकार प्रदान करके उनको असली भूमि का मालिक बनाया गया। इसमें तहसील जैसलमेर 104 तथा तहसील पोकरण, भणियाणा व फतेहगढ़ में एक-एक गैर खातेदार को खातेदारी अधिकार प्रदान किया गया।
2625 राजस्व नकलें प्रदान की गई
उन्होंने बताया कि षिविरों के अन्तर्गत कुल 2625 राजस्व नकलें लोगों को मौके पर ही प्रदान की गई इसका भी किसानों को लाभ मिला है। इसके अन्तर्गत तहसील जैसलमेर में 997, तहसील पोकरण/भणियाणा में 883 एवं तहसील फतेहगढ़ में 745 राजस्व नकलें प्रदान की गई। इसी प्रकार धारा-251 के अन्तर्गत 5 मामले निस्तारित किये गये वहीं कुल 532 अन्य प्रकरण निस्तारित किये गये जिसमें तहसील जैसलमेर में 455, तहसील पोकरण/भणियाणा में 33 एवं तहसील फतेहगढ़ में 44 अन्य प्रकरण निस्तारित किये गये।
इस प्रकार इन राजस्व लोक अदालत षिविरों में कुल 6667 प्रकरणों का निस्तारण किया गया। इसमें तहसील जैसलमेर 3077, तहसील पोकरण/भणियाणा में 2135 एवं तहसील फतेहगढ़ में 1455 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।
उपखंड अधिकारियों द्वारा 195 खातों की दुरस्ती
जिला कलक्टर ने बताया कि राजस्व लोक अदालत अभियान षिविरों में उपखण्ड अधिकारियों द्वारा भी धारा-136 में खाता दुरस्ती के प्रकरणों का निस्तारण करके सम्बन्धित खातेदार को बहुत बड़ी राहत दी गई। वहीं खाता विभाजन, खातेदारी अधिकार आदि के मामले भी निस्तारित किये गये। इसमें उपखण्ड अधिकारियों द्वारा जिले में धारा-136 के अन्तर्गत 195 खाता दुरस्ती के मामलों का निस्तारण किया गया। इसमें उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर द्वारा 80, उपखण्ड अधिकारी पोकरण द्वारा 59 तथा उपखण्ड अधिकारी जैसलमेर द्वारा 56 खाता दुरस्ती के मामले निपटाये गये।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार उपखण्ड अधिकारियों द्वारा धारा 53 के अन्तर्गत 41 खाता विभाजन के मामलों का निस्तारण किया गया जिसमें उपखण्ड जैसलमेर में 13, पोकरण/भणियाणा में 4 व फतेहगढ़ में 24 खाता विभाजन के मामले निपटाये गये। इसी प्रकार खातेदारी घोषणा में धारा-88 के तहत् 27 लोगों को खातेदारी अधिकार प्रदान किया गया जिसमें उपखण्ड फतेहगढ़ द्वारा ही ये खातेदारी अधिकार प्रदान किए गए है। षिविरों में धारा-188 के तहत् 22 प्रकरण निस्तारित किये गये वहीं 22 नामान्तकरण अपील के मामलों को निपटाया गया। इस प्रकार जिले में अब तक आयोजित हुए राजस्व लोक अदालत षिविर ग्रामीणों व किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी एवं लाभदायी सिद्ध हुए है।
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विकलांगता के प्रमाण पत्र जारी होगें
जैसलमेर, 22 जुलाई/ अस्थि विकलांगता के व्यक्तियों के प्रमाण पत्र प्रत्येक माह के दूसरे एवं चैथे शनिवार को श्री जवाहिर चिकित्सालय में डाॅ. सुरेन्द्र चैधरी अस्थि रोग विषेष द्वारा जारी किये जायेेगें।
हिम्मतसिंह कविया सहायक निदेषक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने बताया कि प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डाॅ. बी.एल. वर्मा के प्रयासों से अस्थि रोग विषेष योग्यजनों के लिए प्रत्येक माह के दूसरे एवं चैथे शनिवार को जिला मुख्यालय पर स्थित श्री जवाहिर चिकित्सालय में डाॅ. सुरेन्द्र चैधरी अस्थि रोग विषेष द्वारा विकलांगता के प्रमाण पत्र जारी किये जायेेगें। अस्थि रोग विषेष योग्य जनों से अपील है कि वे अधिकाधिक मात्रा में पहुॅंचकर अपना विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करावें एवं योजना का लाभ प्राप्त करें।
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तहसील फतेहगढ में धीरपुरा एवं उत्तमनगर नए राजस्व गांव घोषित
जैसलमेर, 22 जुलाई/ राज्य सरकार द्वारा तहसील फतेहगढ में दो नए राजस्व गांव घोषित किए गए है। अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा ने बताया कि मूल राजस्व गांव कोहरा में धीरपुरा को तथा मूल राजस्व गांव मेहराजोत में उत्तमनगर को नया राजस्व गांव बनाया गया है।---000---
बडाबाग में गुरूवार को निःषुल्क आयुर्वेद चल चिकित्सा षिविर का आयोजन
जैसलमेर, 22 जुलाई/ राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर द्वारा जारी किए गए कार्यक्रम के अनुसार गुरूवार, 23 जुलाई को बडाबाग में निःषुल्क आयुर्वेद चल चिकित्सा षिविर का आयोजन रखा गया है। इसी प्रकार 24 जुलाई को मूलसागर एवं 25 जुलाई को डाबला में निःषुल्क आयुर्वेद चल चिकित्सा षिविर आयोजित होगा। इस षिविर में डाॅ. अजय कुमार साहू, डाॅ. हेमन्त नरवाडे, डाॅ. देवेष जेमन द्वारा रोगियों का निःषुल्क उपचार किया जाएगा।
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वायुसेना स्टेशन जैसलमेर की समस्त बाहरी/तारबन्दी से 100 मीटर परिधि क्षेत्र में भवन, ढांचा खडा करना
व वृक्षारोपण करना प्रतिबंधित है
जैसलमेर, 22 जुलाई/ जिला कलक्टर जैसलमेर विश्वमोहन शर्मा द्वारा एक पब्लिक नोटिस जारी कर सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वायुसेना स्टेशन जैसलमेर की समस्त बाहरी दीवार/तारबन्दी से 100 मीटर (डोमेस्टिक एवं तकनीकी क्षेत्र) एवं बम्ब डम्प क्षेत्र से 900 मीटर के परिक्षेत्र में आने वाली भूमि पर किसी भवन या संरचना ढांचा खडा करना अथवा वृक्षारोपण करना प्रतिबंधित है। वक्र्स आॅफ डिफेन्स एक्ट 1903 के प्रावधानों के अन्तर्गत इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा चुकी है। अतः इस अधिसूचित में उल्लेखित क्षेत्र/दायरे में आने वाली भूमि पर यदि कोई व्यक्ति/संस्था किसी भवन या संरचना या ढांचा खडा करेगा अथवा वृक्षारोपण करेगा तो यह वक्र्स आॅफ डिफेन्स एक्ट 1903 के प्रावधानों के अन्तर्गत निषेध होने से दण्डनीय अपराध होगा।
-राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार की कार्यवाहीं को 30 जुलाई तक जारी रखने के निर्देष जारी किए
जिला कलक्टर ने पीठासीन अधिकारियों को पीठासीन मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालत/ कैम्प कोर्ट आयोजित कर राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करने के दिए निर्देष
जैसलमेर, 22 जुलाई/ राज्य सरकार द्वारा न्याय आपके द्वार 2015 की कार्यवाहीं को 30 जुलाई तक निरंतर जारी रखने के निर्देष जारी किए गए है। इस अवधि के दौरान पीठासीन अधिकारी के मुख्यालय पर राजस्व लोक अदालत/ कोर्ट कैम्प आयोजित कर राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करने के निर्देष दिए गए है। जिला कलक्टर विष्वमोहन शर्मा ने इस संबंध में अतिरिक्त जिला कलक्टर जैसलमेर, उपखंड अधिकारी/तहसीलदार जैसलमेर, पोकरण, फतेहगढ एवं भणियाणा को निर्देषित किया है कि वे फोलोअप अभियान के तहत पीठासीन मुख्यालय पर लोक अदालत का आयोजन करके राजस्व प्रकरणों का निस्तारण करें। उन्होंने फाॅलोअप षिविर के दौरान ऐसे प्रकरणों का निस्तारण विषेष रूप से करने के निर्देष दिए जिन प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत के दौरान काफी कम हुए है।
जिला कलक्टर ने समस्त पीठासीन अधिकारियों को निर्देष दिए है कि वे इस अवधि के दौरान उनके द्वारा निस्तारित पुराने एवं नए प्रकरणों का इन्द्राज आरसीएमएस पोर्टल पर आवष्यक रूप से कर देवें क्योकि अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यों का मूल्यांकन आरसीएमएस पोर्टल पर दर्ज की गई सूचना के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने पीठासीन अधिकारियों को फाॅलोअप षिविर का प्रचार-प्रसार भी अधिक से अधिक करने के निर्देष दिए ताकि इनमे भी राजस्व प्रकरणों का निस्तारण अधिक संख्या में हो।
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इन ग्राम पंचायतों में लगेंगे पषुधन आरोग्य चिकित्सा षिविर
जैसलमेर, 22 जुलाई/ संयुक्त निदेषक पषुपालन डाॅ. मीना ने बताया कि पषुधन आरोग्य चल इकाई द्वारा तहसील भणियाणा में 23 जुलाई को ग्राम पंचायत रातडिया, 24 जुलाई को झाबरा एवं 27 जुलाई को ग्राम पंचायत बारठ का गांव में निःषुल्क पषु चिकित्सा कैम्प का आयोजन रखा गया है।
उन्होंने बताया कि इसी प्रकार तहसील पोकरण में 23 जुलाई को ग्राम पंचायत चैक, 24 जुलाई को टावरीवाला, 27 को जालूवाला, 28 को ओढाणियां, 29 को मोडरडी, 30 को छायण एवं 31 जुलाई को ग्राम पंचायत चिन्नू में पषु चिकित्सा कैम्प रखे गए है। इसी प्रकार तहसील जैसलमेर में 23 जुलाई को ग्राम पंचायत कनोई, 24 जुलाई को जवाहरनगर, 27 को तेजपाला, 28 को राघवा, 29 को रायमला व 30 जुलाई को ग्राम पंचायत बांधा में पषु चिकित्सा षिविर का आयोजन होगा। इसी प्रकार तहसील फतेहगढ में 23 जुलाई को ग्राम पंचायत रासला, 24 को चेलक, 27 को सीतोडाई, 28 को रामा, 29 को देवडा एवं 30 जुलाई को ग्राम पंचायत कोटडी में पषु चिकित्सा षिविर का आयोजन रखा गया है।
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जिले में एफएमडीसीपी अभियान के द्वितीय चरण में एफएमडी का
सघन टीकाकरण कार्यक्रम 27 जुलाई से 26 अगस्त तक होगा
जैसलमेर, 22 जुलाई/ संयुक्त निदेषक पषुपालन डाॅ. मीना ने एक आदेष जारी कर बताया कि जिले में एफएमडीसीपी अभियान के द्वितीय चरण में एफएमडी का सघन टीकाकरण कार्यक्रम 27 जुलाई से 26 अगस्त तक किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सर्वप्रथम द्वितीय चरण में कार्यरत संस्था के निकटतम पंचायत मुख्यालय एवं उनमे आने वाले राजस्व गांवों में यह अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने संबंधित वैक्सिनेटर को निर्देष दिए है कि वे संपूर्ण राजस्व गांवों में (ढाणियों सहित) डोर टू डोर जाकर गांव व भैंस में एफएमडी टीकाकरण करना अनिवार्य रूप से सुनिष्चित करें।
संयुक्त निदेषक ने यह भी निर्देष जारी किए है कि गांव में कोई भी पषु टीकाकरण से नहीं चूकना चाहिए। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी वैक्सिनेटर की होगी। टीकाकरण किए गए पषुओं का रिकार्ड संधारण निर्धारित टीकाकरण रजिस्टर में करना होगा। प्रत्येक वैक्सिनेटर को टीकाकरण की प्रगति की रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में सप्ताह के प्रत्येक सोमवार को निरीक्षण अधिकारी के मार्फत नोडल अधिकारी को अवष्य ही देनी होगी। नोडल अधिकारी अपने नोडल क्षेत्र की इकजाई प्रगति रिपोर्ट सप्ताह के प्रत्येक मंगलवार को विषेष वाहक के साथ जिला मुख्यालय पर देंगे। उन्होंने तहसील स्तरीय निरीक्षण अधिकारी/ नोडल अधिकारी को निर्देष दिए है कि वे उनके अधीन आने वाले वैक्सिनेटर का सघन एवं सतत पर्यवेक्षण करते रहेंगे एवं समय-समय पर आवष्यकतानुसार वैक्सिन कोल्ड चैन मैन्टेन करते हुए वैक्सिनेटर तक पहुंचाएंगे।
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बाल संरक्षण पर विषेष ध्यान देने की जरूरत - अतिरिक्त जिला कलक्टर
जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक में विविध पहलुओं पर चर्चा
जैसलमेर, 22 जुलाई/ अतिरिक्त जिला कलक्टर भागीरथ शर्मा ने कहा कि बाल संरक्षण पर विषेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि बालक के लिए षिक्षा अति आवष्यक है एवं जो जरूरतमंद बच्चें षिक्षा से वंचित रह गए है उनको बाल संरक्षण इकाई एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से उन्हें विधालयी षिक्षा से जोडने की कार्यवाहीं करावें। उन्होंने कहा कि बाल श्रम करवाना एक दंडनीय अपराध है एवं कोई भी बाल श्रम करवाता है तो उसके खिलाफ सख्त कानूनन कार्यवाहंी अमल में लाई जावें। उन्होंने बताया कि बाल श्रम करवाता पाया जाने पर 20 हजार रूपये का जुर्माना एवं सजा का प्रावधान है। उन्होंने जिले में बाल श्रम रोकथाम के लिए विषेष कार्य करने के निर्देष दिए।
अतिरिक्त जिला कलक्टर शर्मा ने बुधवार को उनके सभाकक्ष में आयोजित जिला बाल संरक्षण इकाई की बैठक में यह निर्देष दिए। बैठक में सहायक निदेषक हिम्मतसिंह कविया, बाल कल्याण समिति सदस्या श्रीमती तुलसीदेवी, जिला श्रम कल्याण अधिकारी भवानीप्रताप चारण, परिविक्षा एवं कारागृह अधिकारी तुलसाराम चैधरी, ब्लाॅक चिकित्सा अधिकारी डाॅ. बी.एल. बुनकर, अतिरिक्त जिला षिक्षा अधिकारी कमलकिषोर व्यास, चाईल्ड लाईन प्रतिनिधि शेरसिंह उपस्थित थे। बैठक में सदस्यों द्वारा बताया कि सांसी जाति के बालक-बालिकाओं द्वारा कचरा बीनने का कार्य किया जा रहा है इसलिए इनका सर्वे करवाके उनको मुख्य धारा से जोडने की कार्यवाहीं करने की जरूरत है। इस संबध्ंा में अतिरिक्त जिला कलक्टर ने सहायक निदेषक को निर्देष दिए कि वे सांसी बस्तियों का सर्वे करवाकर ऐसे बालक-बालिकाओं को चिन्हित करके उनको षिक्षा से जोडे एवं उनके पुनर्वास की व्यवस्था करावें। साथ ही उनके अभिभावको से संपर्क करके उनको समझाईष करे कि वे इन बच्चों को रोजगार से जोडे। उन्होंने इस जाति के परिवारों को नवजीवन योजना से जोडने के साथ ही बच्चों को षिक्षा से जोडकर छात्रवृति योजना से लाभान्वित करने के भी निर्देष दिए।
सहायक निदेषक कविया ने जिले में कार्यरत राजकीय एवं गैर राजकीय बाल गृहों की विस्तार से जानकारी दी एवं बताया कि जिले में सभी बालगृह एवं सभी गैर राजकीय संस्थाएं जो षिक्षा विभाग के माध्यम से संचालित छात्रावास को पंजीकृत करवाना अनिवार्य है। उन्होंने बताया कि स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से शहर की कच्ची बस्तियों में सर्वे करवाकर बाल श्रम का पता लगाया जाएगा।
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