राष्ट्रीय लोक अदालत में जनोपयोगी सेवा के निस्तारित हुए सात प्रकरण
जैसलमेर 11 जुलाई। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार जिला न्यायालय परिसर में शनिवार को जन उपयोगी सेवा संबंधी विवादों के निस्तारण के लिए राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। लोक अदालत की अध्यक्षता जिला एवं सेशन न्यायाधीश ओमप्रकाश सींवर ने की। इस दौरान सदस्यगण सामाजिक कार्यकर्ता रामेश्वरी पुरोहित तथा अधिवक्ता किशनसिंह भाटी उपस्थित थे।
राष्ट्रीय लोक अदालत में जन उपयोगी सेवा संबंधी विवादों के 07 प्रकरणों का निस्तारण किया जाकर कुल 3 लाख 12 हजार 555 लाख रुपए की राशि के अवार्ड पारित किए गए। लोक अदालत में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच के 03 लंबित मामलों का निस्तारण किया गया। उपभोक्ता न्यायालय के लंबित विवादों में से एक विवाद रेंवतसिंह का बीमा क्लेम की राशि प्राप्त नहीं करने के संबंध में न्यायालय में लंबित था, जिसे संबंधित बीमा कंपनी द्वारा बीमा क्लेम की संपूर्ण राशि 2 लाख 88 हजार 942 रुपए दिलवाई गई। प्रार्थी इन्द्राराम का प्रकरण उपभोक्ता न्यायालय में लक्ष्मीचंद सांवल आवासीय योजना में आंवटित भूखण्ड का डिमाण्ड नोटिस जारी नहीं करने के संबंध में नगरपरिषद् जैसलमेर के विरूद्ध लंबित था, जिसे नगरपरिषद् द्वारा डिमाण्ड नोटिस जारी करवाया जाकर प्रार्थी को राहत दिलवाई गई।
इसी प्रकार दुर्गाराम का प्रकरण नगरपरिषद् एवं विद्युत व जल विभाग के विरूद्ध लक्ष्मीचंद सांवल आवासीय योजना में बिजली व पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के संबंध में लंबित था जिस पर अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी को बिजली की सुविधा प्रदान करवाई गई व नगरपरिषद् द्वारा पानी की सुविधा के लिए आगामी 06 माह के भीतर टेण्डर प्रक्रिया पूरी करके पानी की सुविधा उपलब्ध करवा दिया जाना स्वीकार किया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान जन उपयोगी सेवा संबंधी स्थाई लोक अदालत के समक्ष लंबित 03 प्री-लिटिगेशन मामलों का भी निस्तारण किया गया जिसमें से एक प्रकरण में प्रार्थी वेणीदान रतनू ने यह समस्या प्रकट की कि गीता आश्रम कच्ची बस्ती में लालबहादुर थापा के मकान के पास पानी की पाईप लाईन टूटी हुई है जिस पर नगरपरिषद् को नोटिस जारी किए जाने पर उनके द्वारा पाईप लाईन ठीक करवा दी गई और प्रार्थी की समस्या का समाधान कर दिया गया। इसी प्रकार प्रार्थी शंकराराम द्वारा विद्युत विभाग के खिलाफ अपने मकान के नजदीक उपर से दोनों तरफ गुजर रही हाई टेंशन विद्युत तारों के गुजरने की समस्या प्रकट की जिस पर विद्युत विभाग द्वारा यह अण्डरटेंकिग दी गई की प्रार्थी की समस्या का समाधान एक माह में कर दिया जाएगा।
उल्लेखनीय हैं कि लोक अदालत में पक्षकारान के अधिवक्ता आसुसिंह सोलंकी, रेंवतसिंह, जोधाराम व उपभोक्ता मंच के सदस्य मनोहरसिंह नरावत ने लोक अदालत की भावना से प्रकरणों के निस्तारण में सहयोग प्रदान किया।
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