गुरुवार, 9 जुलाई 2015

पोस्त तस्कर को तीन साल का कारावास

पोस्त तस्कर को तीन साल का कारावास


श्रीगंगानगर पोस्त तस्करी के जुर्म में अदालत ने एक जने को तीन साल के कठोर कारावास व दस हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया है। यह निर्णय बुधवार को विशिष्ट न्यायाधीश (एनडीपीएस प्रकरण) चंचल मिश्रा ने सुनाया। विशिष्ट लोक अभियोजक केवल कुमार अग्रवाल ने बताया कि कोतवाली पुलिस ने 9 अक्टूबर 2011 को गंगासिंह स्टेडियम के पास कंधे पर कट्टे उठाए एक युवक को शक के आधार पर पूछताछ की। फाजिल्का क्षेत्र के गांव चूड़ीवाला चिश्ती गांव निवासी प्रीतम सिंह पुत्र रामसिंह रायसिख नामक इस युवक की तलाशी में कट्टे में भरा 18 किलोग्राम पोस्त चूरा बरामद कर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज कर चालान अदालत में पेश किया था।

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